बच्चे नाबालिग हैं फिर भी खोल सकते हैं PPF अकाउंट, इन बातों का रखना होगा ध्यान
PPF : छोटे बच्चे या नाबालिग की तरफ से माता-पिता या जो अभिभावक हैं वह पीपीएफ खाते खुलवा सकते हैं. यहां ध्यान देना होगा कि माता-पिता में किसी एक को ही अकाउंच खुलवाने की अनुमति होगी.
अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं या नाबालिग हैं तब भी आप चाहें तो उनके लिए सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF खाते खोल सकते हैं. दरअसल पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है. बेशक अभी आप बच्चे के लिए अकाउंट खोल लें लेकिन बच्चे के 18 साल से अधिक उम्र होने पर अगर वह चाहे तो अकाउंट को खुद चला सकता है. इसमें निवेश करने पर आपके पास एक लंबे समय बाद पर्याप्त राशि जमा हो जाती है. यहां इस खाते को खोलने को लेकर कुछ खास बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है. इससे आपको आसानी होगी.
1. छोटे बच्चे या नाबालिग की तरफ से माता-पिता या जो अभिभावक हैं वह पीपीएफ खाते खुलवा सकते हैं. यहां ध्यान देना होगा कि माता-पिता में किसी एक को ही अकाउंच खुलवाने की अनुमति होगी.
2. नाबालिग के लिए पीपीएफ अकाउंट डाकघर में या बैंकों में खोला जा सकता है.
3. पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म भरना होता है जिसमें माता-पिता को बच्चे से जुड़ी जानकारियां देनी होती हैं. दस्तावेज के रूप में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार देना होता है. साथ ही फोटो के साथ माता-पिता या अभिभावक के केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं साथ में 500 रुपये नकद या चेक देने होते हैं.
4. पीपीएफ अकाउंट में पूरे वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं.
5. पीपीएफ अकाउंट 15 साल में परिपक्व होता है. परिपक्वता की अवधि खत्म होने पर मिलने वाला ब्याज और राशि दोनों पर टैक्स नहीं लगता है. इसके तहत आयकर की धारा 80सी के मुताबिक कर छूट सुविधा मिलती है.