PPF Account: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड आपके सेविंग्स और रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने के लिए बड़ा निवेश टूल है. सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना में आपको सालाना 7.1 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है, जोकि हर तिमाही पर रिवाइज किया जाता है. इस योजना की एक बेहतरीन बात ये भी है कि ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी है. इसपर आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. सालाना मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स-फ्री होते हैं, लेकिन आपको इस योजना में निवेश करते वक्त एक शर्त का सख्ती से पालन करना होता है. इसमें आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना ही होता है, और अगर आप न्यूनतम निवेश की शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव (PPF Account inoperative) हो जाता है. 

PPF अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया तो क्या होगा?

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आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद आपको इसपर ब्याज तो मिलता रहता है, लेकिन इसके अपने कई नुकसान होते हैं. जैसे कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन नहीं ले सकते. साथ ही इसे फिर से चालू कराने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने बंद हो चुके अकाउंट को भी फिर से चालू करा सकते हैं.

बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को कैसे चालू कराएं? (How to revive inoperative PPF Account)

  • आपको अपना बंद पड़ा पीपीएफ अकाउंट चालू कराने के लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच, जहां भी आपका अकाउंट होगा, वहां लिखित में रिक्वेस्ट डालनी होगी.
  • इसके बाद आपका अकाउंट जितने साल बदं था, उसके लिए हर साल पर 500 रुपये का डिपॉजिट करना होगा. साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अलग से 500 रुपये डालने होंगे.
  • इसके साथ ही अलग से जितने साल की पेमेंट लैप्स हुई है, उसमें हर साल पर आपको 50 रुपये देने होंगे. आपको ये सभी डिपॉजिट बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पर डालना होगा.
  • आपका ऐप्लीकेशन और चेक डिपॉजिट जमा हो जाने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका रिकॉर्ड चेक करेगा.
  • यहां ध्यान रखें अगर आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 सालों का लॉक-इन पीरियड पूरा हो जाता है तो आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट नहीं हो पाएगा.