अगर आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है. बस आपको अपनी आमदनी में से थोड़ा पैसा अनुशासित तरीके से निवेश करना होगा. आज के समय में ऐसी तमाम स्‍कीम्‍स हैं, जिसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. इन स्‍कीम्‍स में लंबे समय तक सही तरीके से निवेश किया जाए, तो खुद को व्‍यक्ति करोड़ों का मालिक भी बना सकता है. 

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ऐसी ही एक स्‍कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इस स्‍कीम में आप जो भी रकम निवेश करेंगे, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी क्‍योंकि ये सरकारी गारंटी वाली स्‍कीम है. आप चाहें तो इसके जरिए खुद को करोड़पति भी बना सकते हैं और बुढ़ापे के लिए खुद को टेंशन फ्री रख सकते हैं. जानिए कैसे-

पीपीएफ से ऐसे बनेंगे करोड़पति

सरकारी गारंटी वाली इस स्‍कीम में सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं. मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. करोड़पति बनने के लिए आपको 1.5 लाख हर साल पीपीएफ में जमा करना होगा. महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हर महीने आपको करीब 12,500 रुपए का निवेश इस स्‍कीम में करना होगा. वैसे तो ये स्‍कीम 15 साल में मैच्‍योर हो जाती है, लेकिन आपको मैच्‍योरिटी के बाद भी कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन जारी रखते हुए दो बार इस स्‍कीम को 5-5 साल के ब्‍लॉक में एक्‍सटेंड कराना होगा.

इस तरह आपको सालाना 1,50,000 रुपए के निवेश को 25 सालों त‍क जारी रखना होगा. पीपीएफ कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो 25 सालों में आप 37,50,000 रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन ब्‍याज के तौर पर आपको 65,58,015 रुपए मिलेंगे. इस तरह निवेशित रकम और ब्‍याज की रकम को मिलाकर 25 साल बाद आपको पीपीएफ से 1,03,08,015 रुपए मिलेंगे. इस तरह 25 सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे. अगर आप 25 की उम्र में भी इस स्‍कीम में निवेश करना शुरू करते हैं तो 50 की उम्र तक करोड़पति होंगे.

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के नियम

PPF अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है. एक्‍सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो तरह के विकल्‍प होते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, बिना निवेश किए अकाउंट एक्सटेंशन. करोड़पति बनने के लिए आपको कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ अकाउंट एक्‍सटेंशन कराना होगा. ये सीधे 5 सालों के लिए होता है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. 

आप कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन को जारी रखे बिना भी एक्‍सटेंशन करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस को सूचित करना जरूरी नहीं होता. अगर आप 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद रकम नहीं निकालते हैं, तो ये विकल्‍प अपने आप लागू हो जाता है. इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्‍याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है. इसमें आप पीपीएफ अकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं. चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं.