Post Office Savings Schemes से चाहें तो कर सकते हैं एग्जिट, पैसे निकालने से पहले यहां जानें क्या हैं शर्त और लिमिट
Post Office: आप निवेश से बाहर निकल सकते हैं. हां,इसके लिए कुछ शर्तें हैं. कई स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है.पैसे पूरी तरह से निकाल लेने के लिए कुछ नियम हैं.
Post Office: पोस्ट ऑफिस में निवेश के कई ऑप्शन हैं. अगर आप पहले से निवेश (Post Office savings schemes) कर रखा है और अब आपको पैसे की कोई ज्यादा जरूरत है तो आप निवेश से बाहर निकल सकते हैं. हां,इसके लिए कुछ शर्तें हैं. कई स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है.पैसे पूरी तरह से निकाल लेने के लिए कुछ नियम हैं. ऐसे में आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि आपको अचानक से कोई परेशानी न हो.
स्कीम को कभी भी करा सकते हैं बंद
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट Post Office savings Account) को आप भी क्लोज करा सकते हैं.पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट को भी कभी भी क्लोज करा अपना जमा पैसे निकाल सकते हैं. हां,पहले क्लोज कराने पर इसके लिए आपको तय फीस चुकानी पड़ सकती है.
रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट के लिए क्या हैं नियम
अगर आपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश कर रखा है तो तीन साल के बाद आप अकाउंट कभी भी क्लोज (Premature encashment rules) कर सकते हैं. इसमें सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दर लागू होंगी.
एमआईएस अकाउंट की शर्त
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office savings schemes) अकाउंट यानी एमआईएस (MIS) आप एक साल के बाद बंद करा सकते हैं. साथ ही किसान विकास पत्र अकाउंट को भी 2 साल 6 महीने यानी ढाई साल के बाद बंद कराया जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट पर क्या है नियम
अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट खोला है तो कम से कम पांच साल के बाद ही आप अपना अकाउंट बंद करा सकेंगे. यह ध्यान रखें कि यह तभी होगा जब आप किसी गंभीर बीमारी, हाइयर एजुकेशन की जरूरत को पूरा करना चाहते हों या आप एक एनआरआई हों.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर भी लागू है नियम लेकिन
पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो बेटियों से जुड़ी इस सरकारी स्कीम के अकाउंट को बेटी की शादी के लिए कम से कम उसकी 18 साल पूरा होने (हालांकि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो गई है) पर ही क्लोज करा सकते हैं.
नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSC (VIII Issue) अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं कराया जा सकता है. हालांकि अकाउंटहोल्डर मृत्यु या जब्ती की स्थिति में इस स्कीम (Post Office savings schemes) के अकाउंट इसे क्लोज कर दिया जाता है.