NPS: एनपीएस खाता खोलने वाले PoP को मिलेगा 15 से 10 हजार रुपये तक कमीशन, 1 सितंबर से शुरू होगी सुविधा
National Pension System: यह कमीशन तब मिलेगा जब सब्सक्राइबर्स ऑल सिटिजन मॉडल के तहत सीधे अपने खाते से पैसा संबंधित इकाई को भेजने का विकल्प चुनेंगे. ग्राहक से यह कमीशन उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को घटाकर लिया जाएगा.
National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी (PoP) अगले महीने से कमीशन के रूप में 15 रुपये से 10,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं. यह कमीशन तब मिलेगा जब सब्सक्राइबर्स ऑल सिटिजन मॉडल के तहत सीधे अपने खाते से पैसा संबंधित इकाई को भेजने का विकल्प चुनते हैं. इस कदम का मकसद एनपीएस खाता खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी (Point of Presence) को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना है जिन्हें शुल्क के मामले में नुकसान हो रहा है. PoP में बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और अन्य इकाइयां शामिल हैं. ये एनपीएस के तहत पंजीकरण के साथ अंशधारकों को संबंधित सेवाएं देते हैं.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने कहा कि इस कदम से पीओपी को समर्थन और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे एनपीएस खाता (NPS Account) खोलने को लेकर काफी प्रयास करते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं.
15 से 10 हजार रुपये तक मिलेगा कमीशन
PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक, उन्हें NPS के विस्तार के प्रयासों को समर्थन देने के लिये एक सितंबर, 2022 से निश्चित अवधि पर कमीशन देने का निर्णय किया गया है. पेंशन रेगुलेटर ने कहा, NPS में योगदान के लिये सीधे बैंक खाते से संबंधित एजेंसी को डी-रेमिट (D-Remit) ई-एनपीएस (e-NPS) की तरह है. इस पर कमीशन संबंधित पीओपी को मिलेगा. सीधे राशि अंतरण को लेकर पीओपी को निश्चित अवधि पर मिलने वाला कमीशन योगदान राशि का 0.20% होगा. यह न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा.
ऐसे मिलेगा कमीशन
निश्चित अंतराल पर ग्राहक से यह कमीशन उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को घटाकर लिया जाएगा. सीधे राशि संबंधित एजेंसी को अंतरित करने की सुविधा को ग्राहक-केंद्रित उपाय के रूप में पेश किया गया है. अगर ट्रस्टी बैंक को सुबह 9.30 बजे से पहले कंट्रीब्यूशन राशि मिल जाती है, वह उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) की पेशकश कर ग्राहकों के निवेश रिटर्न को अनुकूलतम बनाता है.