बैंकों ने PM Svanidhi Yojana के तहत 34 लाख लाभार्थियों को 3,628 करोड़ रुपये का कर्ज किया मंजूर
PM Svanidhi Yojana: इस योजना के तहत खोमचे वाले 10,000 रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, पहले के कर्ज के भुगतान पर वे दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 20,000 रुपये और 50,000 रुपये ले सकते हैं.
PM Svanidhi Yojana: बैंकों ने PM स्वनिधि योजना के तहत 34 लाख लाभार्थियों को 3,628 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर कर दिया है. इसको लेकर सिविल सेवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी और पटरी वाले) आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi) योजना के तहत 31.19 लाख लाभार्थियों को 3,288 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है.
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी- पटरी तथा खोमचे वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा मई, 2020 में की गई थी. इस योजना के तहत खोमचे वाले 10,000 रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, पहले के कर्ज के भुगतान पर वे दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 20,000 रुपये और 50,000 रुपये ले सकते हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
स्कीम का फायदा सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वाले, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले, हॉकर्स आदि ले सकते हैं. हालांकि शर्त है कि वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हों.
आवास और शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि नकदी लेन-देन पर निर्भरता कम हो तथा इसे और प्रोत्साहन मिले. उन्होंने बैंकों से पीएम-स्वनिधि की तरह छोटी राशि के कर्ज देने को लेकर कदम उठाने का आग्रह भी किया.
1 साल के लिए कोलेट्रल फ्री लोन
पीएम स्वनिधि योजना में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाने का प्रावधान है. इसका मलबल ये की लोन के लिए वेंडर्स को किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी. लोन को आप मंथली भी किस्तों में चुका सकते हैं. अगर वेंडर PM Svanidhi Scheme में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान करता है तो उसे 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है.