PM Shram yogi maan dhan pension scheme: देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. सरकार की ओर से घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजूदर जैसे लोगों के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना' (PM-SYM) का प्रावधान है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने बुढ़ापे को टेंशन मुक्त बना सकते हैं. 

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हर महीने मिलती है पेंशन

इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36 हजार रुपए की पेंशन देती है. जिससे आप आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं. सरकार के आंकड़े के मुताबिक, देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं, जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है.

इन लोगों को मिल सकता है फायदा

इस स्‍कीम का नाम है PM-SYM (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन) है. केंद्र सरकार ने 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की शुरुआत की थी. अगर आपकी मंथली इनकम 15000 रुपए और उम्र 40 साल से कम है तो आप इसका फायदा बड़ी आसानी से ले सकते हैं. बता दें ये मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है.

 

हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन

इस स्कीम में आपको 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी. इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. आपके पार्टनर की असमय मृत्यु हो जाने पर यह प्रावधान लागू होगा. कोई भी व्यक्ति पेंशन खाते में जितना योगदान करेगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा.

कौन बन सकता है स्कीम का हिस्सा?

  • इस स्कीम से जुड़ने के लिए कुछ शर्तें हैं:
  • व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो.
  • उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो.
  • मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो.

किन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत

  • आधार कार्ड
  • IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट
  • वैलिड मोबाइल नंबर

कैसे खुलता है खाता

EPFO की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक PM-SYM योजना में अनआर्गनाइज्‍ड क्षेत्र के लोग खाता खोल सकते हैं. उम्र सीमा 18 से 40 साल है. आमदनी 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.

इनका नहीं खुलेगा खाता

अगर कर्मचारी का पहले से EPF/NPS/ESIC खाता है तो वह इसका सदस्‍य नहीं बन सकता. यह भी जरूरी है कि पेंशन खाता धारक इनकम टैक्‍स भी न भरता हो.

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इस तरह दर्ज करा सकते हैं नाम

  • घर के पास स्थित CSC पर जाएं. अगर सेंटर का पता नहीं मालूम तो LIC, लेबर ऑफिस या CSC की वेबसाइट से उसे ढूंढ़ लें.
  • साथ में Aadhaar कार्ड, बैंक खाते का ब्‍योरा, बैंक पासबुक, चेक बुक या बैंक स्‍टेटमेंट.
  • कितनी रकम से शुरुआत करनी है, वह धन साथ ले जाएं.
  • जिन निवेश योजनाओं में निवेश किया हो, उसका प्रूफ
  • CSC में ही यह कैलकुलेट किया जाएगा कि आपको कितनी रकम कॉन्ट्रिब्‍यूट करनी है. यह उम्र के आधार पर अलग-अलग होता है.