PM Kisan Maandhan: किसानों, खासकर छोटे और सीमांत, की सोशल सिक्‍युरिटी के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंथली गारंटीड पेंशन की स्‍कीम चलाई जा रही है. यह स्‍कीम पीएम किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) है. इस स्‍कीम में पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये तक मंथली पेंशन मिलेगी. इस स्‍कीम में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली कंट्रीब्‍यूशन करना होगा. मंथली कंट्रीब्‍यूशन 55 रुपये से 200 रुपये तक है. अबतक इस स्कीम में अभी तक 18.48 लाख से ज्‍यादा इन्‍रोलमेंट हो चुके हें. इस पेंशन फंड का मैनेजमेंट  भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है.   

कैसे मिलेगा स्‍कीम का फायदा 

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पीएम किसान मानधन योजना के लिए 18 से 40 साल तक के छोटी जोत वाले किसान इन्‍रोलमेंट करा सकते हैं. जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली कंट्रीब्‍यूशन करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है. अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्‍यूशन 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा. वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्‍यूशन 200 रुपये या 2400 रुपये सालाना होगा.

स्‍कीम के मुताबिक, पीएम किसान मानधन में जितना कंट्रीब्‍यूशन किसान का होता है, उतना ही कंट्रीब्‍यूशन सरकार करती है. इसका मतलब कि अगर किसान का कंट्रीब्‍यूशन 55 रुपये है, तो सरकार भी 55 रुपये का कंट्रीब्‍शून करेगी. यह वालेंटरी और कंट्रीब्‍यूटरी पेंशन स्‍कीम है.

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स्‍कीम में कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मोबाइल नंबर और OTP के जरिए सेल्‍फ इन्‍रोलमेंट भी करा सकते हैं. इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग्‍स बैंक अकाउंट नंबर ले जानी होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी. शुरुआती कंट्रीब्‍यूशन विलेज लेवल एंटरप्रेन्‍योर (VLE) को जमा कराना होगा. VLE आधार कार्ड अथंटिकेशन के आधार पर रजिस्‍ट्रेशन प्रॉसेस पूरा करेगा. इसमें जीवनसाथी और नॉमिनी की भी डिटेल भरने का ऑप्‍शन है. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन अकाउंट नंबर (KPAN) और किसान पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग्‍स अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा. अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी. स्‍कीम की डिटेल https://maandhan.in/ से ली जा सकते हैं.  

योजना में इन किसानों को नहीं मिलता है बेनेफिट 

योजना की शर्तों के मुताबिक, नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सोशल सिक्‍युरिटी सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान इस स्‍कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा, ऐसे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर सेसंचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी माधन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑप्‍शन लिया है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे.