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New NPS Rule 2023: NPS से निकासी का बदल गया नियम, 1 अप्रैल से विड्रॉल के लिए अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. एनपीएस से बाहर निकलने के बाद एन्युटी पेमेंट्स को तेज और आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी  (PFRDA) ने 1 अप्रैल, 2023 से ग्राहकों के लिए चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है.
Updated on: February 25, 2023, 03.31 PM IST
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1 अप्रैल से लागू होगा नियम

PFRDA ने 22 फरवरी 2023 के एक सर्कुलर में कहा, सब्सक्राइबर्स के हित में और एन्युटी के समय पर भुगतान के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा.

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अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स

रेगुलेटर ने सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिसर्स /POPs/कॉर्पोरेट को संबंधित CRA यूजर इंटरफेस सहित कई दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा है. आपको बता दें कि इस समय NPS से निकासी और एन्युटी पाने में कई महीने लग जाते हैं.

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ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

इन डॉक्यूमेंट्स में एनपीएस एग्जिट/विड्रॉल फॉर्म (NPS Exit/ Withdrawal Form), आइडेंटिटी फ्रूफ और स्पेशिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, पैन कार्ड (PAN Card) की कॉपी भी शामिल हैं. ये दस्तावेज उन लोगों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे जो 1 अप्रैल, 2023 से समय पर एन्युटी आय प्राप्त करना चाहते हैं.

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सब्सक्राइबर्स को बताएंगे फायदे

सर्कुलर के मुताबिक, सभी नोडल कार्यालय/पीओपी/कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के महत्व के बारे में बताएंगे और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए दस्तावेज लेजिबल हैं.