necessary for Insurance cover
इंश्योरेंस कवर ज्यादा रखने की शर्त पर या फिर 1 करोड़ रुपए तक के टर्म प्लान पर इंश्योरेंस कंपनियां ITR देखती हैं. इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को
जांचने के लिए कंपनियां ITR मांगती हैं.
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Visa के लिए पड़ती है जरूरत
किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीजा की जरूरत होती है. वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है. वीजा अथॉरिटीज 3 से 5 साल का ITR मांग सकती हैं. ITR के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. इसलिए ITR जरूर भरना चाहिए.
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ITR है सबसे जरूरी इनकम प्रूफ
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टैक्स रिफंड चाहिए तो भरना होगा ITR
कई बार नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता, फिर भी किसी वजह से TDS कट जाता है. ऐसे में अगर आपको रिफंड चाहिए तो ITR भरना जरूरी है. टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा. ITR फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एसेसमेंट करता है. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है.
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आसानी से मिलता है लोन
लोन लेते वक्त भी आपकी इनकम का प्रूफ देखा जाता है. खासकर होम लोन की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ तीन साल तक की ITR मांगी जाती है. यह सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में लागू होता है. अगर आप बिना ITR के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक इसके लिए मना भी कर सकते हैं. अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.
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बिजनेस शुरू करने में मिलेगी मदद
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ज्यादा इंश्योरेंस कवर के लिए ITR
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ITR है एड्रेस प्रूफ
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