आपकी आमदनी से जुड़े इन जरूरी कामों की डेडलाइन कितनी आगे बढ़ी, जानिए यहां
Written By: अंकिता वर्मा
Fri, Apr 03, 2020 05:09 PM IST
कोविड-19 (Covid 19) संक्रमण का कुल वैश्विक आंकड़ा 10 लाख (1 Million) के पार पहुंच गया है. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वायरस से अब तक 50 हजार लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है. इस बीच, आधे से ज्यादा देशों में Lockdown की स्थिति है. इससे कई इंडस्ट्री, सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं. सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी जरूरी कामों की डेडलाइन 1 से 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई है.
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टैक्स सेविंग
आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (Financial Year 2019-20) में Tax सेविंग का बड़ा मौका है. जी हां, अगर आप बीते फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए निवेश से चूक गए हैं तो अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं. केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने Central Civil Services के Group A, B और C के अफसरों की APAR जारी करने की दूसरी तारीख जारी की है. इस आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है. आदेश के मुताबिक APAR 31 मई तक जारी हो जानी चाहिए और इसके बाद 1 महीने में अप्रैजल हो जाना चाहिए.
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इनकम टैक्स
Income Tax विभाग ने IT एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है, ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया है. यानि 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा.
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बीमा की तारीख
अगर आपकी कार की पॉलिसी (Car Insurance Policy) खत्म होने वाली है लेकिन लॉकडाउन के कारण उसे रेन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने पॉलिसी को रेन्यू कराने की तारीख आगे बढ़ाने के साथ इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यानि अगर 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है तो उसे लॉकडाउन के बाद जमा किया जा सकेगा. ऐसे लोग 21 अप्रैल तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं.
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LIC पॉलिसी
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प्रमोशन डेट बढ़ी
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30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स
बिहार के व्यापारियों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए न सिर्फ उनके GST return की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है बल्कि इस पर लगने वाली लेट फीस, ब्याज और पेनाल्टी सब माफ कर दी है. बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने GST टैक्सपेयर को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दे हुए कहा कि अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
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