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बैंक FD के ब्‍याज पर कटता है TDS? जमा करा दें Form 15G/15H; क्‍यों है जरूरी 

देश में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक परंपरागत निवेश विकल्‍प है.
Updated on: April 22, 2021, 05.17 PM IST
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जमा काराना होगा फॉर्म 15G/15H

इनकम एग्जेंप्टेड स्लैब में आने पर एफडी की ब्‍याज आय पर टीडीएस से राहत मिलेगी. टीडीएस की कटौती न हो इसके लिए बैंक के पास फॉर्म 15G/15H जमा करना होता है. अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एफडी को लेकर ये फॉर्म जमा कर दिए हैं, तो भी इसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने पर जमा करना होगा. बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर निवेशकों को ही टैक्स चुकाना होता है और बैंक इस पर टीडीएस लगाती है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के दौरान एडजस्ट किया जाता है. 

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PAN नहीं है तो 20% का TDS

बैंक FD से होने वाली ब्याज आय पर TDS 10 फीसदी की दर से लगता है लेकिन अगर आपने पैन नहीं दिया है तो इस पर 20 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा. ऐसे में अगर आप 30 फीसदी के उच्चतम टैक्स ब्रेकेट में आते हैं तो 10 फीसदी की दर से टीडीए चुकाना ही काफी नहीं होगा. इसके अलावा जिनकी आय एग्जेंप्टेड लिमिट से ऊपर नहीं है, वे बैंक को जानकारी दे सकते हैं कि टीडीएस न काटा जाए.

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फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में अंतर 

इस तरह की सूचना आमतौर पर किसी वित्त वर्ष की शुरुआत में बैंक के पास फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच जमा कर दी जाती है. फॉर्म 15एच ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी आय 60 वर्ष से अधिक है और फॉर्म 15जी ऐसे सभी अन्य लोगों के लिए है जिनकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होती है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है.

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आयकर छूट लिमिट का रखें ध्‍यान 

आयकर अधिनियम के मुताबिक, ये फॉर्म सिर्फ वहीं लोग सबमिट कर सकते हैं जिनकी आय इनकम टैक्‍स एग्जेंप्शन लिमिट से कम हो. 60 वर्ष से कम की उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्‍त है. 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपये तक की आय टैक्स से बाहर है. 80 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है. एग्जेंप्शन लिमिट से कम आय वाले लोग बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं काटने को लेकर बैंक के पास फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच जमा कर सकते हैं.