इस डॉक्युमेंट के बिना निकाल सकते हैं PF खाते से पैसा, EPFO ने आसान की राह
Lockdown में पैसों की तंगी दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने subscribers को EPF खाते से पैसा निकालने की छूट दी है. EPFO ऐसे क्लेम 72 घंटे में क्लीयर कर रहा है.
Lockdown में पैसों की तंगी दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने subscribers को EPF खाते से पैसा निकालने की छूट दी है. EPFO ऐसे क्लेम 72 घंटे में क्लीयर कर रहा है. EPFO से क्लेम लेने के दौरान अगर कुछ पेपर कम हैं तो बोर्ड ने उसके लिए कुछ तरीके बताए हैं. मसलन अगर आपके पास चेक की कॉपी नहीं है तो भी आप क्लेम क्लीयर करा सकते हैं.
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की रोकथाम के बीच EPFO ने Twitter पर इसका तरीका बताया है. Tweet के मुताबिक अगर खाताधारक के नाम वाला चेक खत्म हो गया है तो Bank passbook से भी काम चलाया जा सकता है. आप बैंक पासबुक के पहले पेज की Scan कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मेंबर Employee/Account holder का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC साफ लिखा हो.
बैंक स्टेटमेंट भी करेगा काम
पासबुक के बजाय Employee बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं. उसमें भी खाताधारक का नाम, Account number, IFSC आदि जानकारी दी होती है.
ये सहूलियतें भी दीं
EPFO ने दूसरी सहूलियतें भी Corona mahamari में दी हैं. इनमें अब नियोक्ता मार्च का EPF और अपनी अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में योगदान का भुगतान 15 मई तक कर सकते हैं. इससे 6 लाख कंपनियों और 5 करोड़ से अधिक subscribers को राहत मिली है.
EPFO की योजनाओं में मार्च के योगदान का भुगतान 15 अप्रैल तक किया जाना था. इसे बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है. श्रम मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मार्च के वेतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान/रिटर्न (ECR) जमा करने की तारीख 15 मई 2020 तक की जा रही है.
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इसके साथ ही अब Employer को अपने डिजिटल हस्ताक्षर (Digital signature) ई-मेल से रजिस्टर करने की इजाजत भी मिल गई है. लेबर मिनिस्ट्री के निर्देश के मुताबिक अभी Employer जिसे अधिकृत (authorise) करता है, उसे ईपीएफओ दफ्तर जाकर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कराने होते हैं.