कई बार नौकरी छूट जाने पर या नौकरी बदलने के बाद लोग पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लेते हैं. लेकिन सही मायने में ये समझदारी का फैसला नहीं है. इससे आपकी बचत की रकम तो खर्च होती ही है, साथ ही आप कई तरह से नुकसान उठाते है. अगर आपको बहुत ज्‍यादा पीएफ पैसों की जरूरत है, तो कोशिश कीजिए कि किसी और तरीके से अपनी जरूरत को पूरा करें, लेकिन पीएफ के पैसे को निकालने से परहेज करें. यहां जानिए क्‍या होता है नुकसान ?

पीएफ से पैसे निकालने से ये होता नुकसान

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आर्थिक मामलों की जानकार शिखा चतुर्वेदी कहती हैं कि पीएफ के पैसों को निकालना घाटे का सौदा होता है क्‍योंकि आपके नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ पर ब्‍याज मिलता रहता है और पीएफ का ब्‍याज आपके एफडी और अन्‍य तमाम डिपोजिट स्‍कीम से ज्‍यादा होता है. ऐसे में आपका पैसा बढ़ता रहता है. इसके अलावा अगर आप पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं तो पेंशन योजना की निरंतरता भी खत्म हो जाती है. इसलिए बेहतर है कि नया रोजगार मिलने के साथ आप पुरानी कंपनी की पूरी पीएफ राशि को नई में स्थानांतरित करा लें. इसे सेवा की निरंतरता माना जाता है. इससे पेंशन योजना में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आती.

रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक मिलता है ब्‍याज

अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी तुरंत पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं तो आपको तीन साल तक ब्याज मिलता रहता है. तीन साल के बाद इसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है. शिखा की मानें तो पीएफ की राशि आपके लिए न सिर्फ बेहतर बचत के रूप में सामने आती है, बल्कि ये टैक्‍स फ्री होने के कारण निवेश करने का बेहतर विकल्‍प होता है. हालांकि 5 साल से पहले पीएफ विद्ड्रॉ करने पर ये टैक्‍सेबल होता है. इसे लंबे समय तक चलाने का प्रयास करना चाहिए.

पीएफ से पैसा निकालने के नियम

  • आमतौर पर पीएफ का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायमेंट पर ही निकाला जा सकता है.
  • अगर कोई व्यक्ति दो माह तक बेरोजगार रहता है तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है, जबकि नौकरी छोड़ने के एक माह के बाद 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है.
  • 10 साल या इससे थोड़ा कम समय तक लगातार नौकरी करने के बाद भी पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
  • मेडिकल इमरजेंसी के दौरान पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है.
  • अगर आप 7 साल तक नौकरी कर चुके हैं, तो आप बच्‍चों की एजुकेशन या शादी के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं.
  • प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए उसका 5 साल तक की नौकरी का अनुभव जरूरी है.
  • अगर आपकी उम्र 54 वर्ष है तो आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90 प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं.