बहुत जरूरी है EPFO का ये नंबर... भूल गए तो रुक जाएंगे कई सारे काम, जान लीजिए कैसे मिलेगा दोबारा
Pension Payment Order यानी PPO नंबर EPFO की ओर से जारी किया जाता है, जो कि 12 डिजिट का होता है. ईपीएफओ पेंशन से जुड़े तमाम कामों में इस नंबर की जरूरत पड़ती है.
अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और आपके अकाउंट से हर महीने ईपीएफओ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो आपको Pension Payment Order यानी PPO नंबर के बारे में जरूर पता होगा. पीपीओ नंबर EPFO की ओर से जारी किया जाता है, जो कि 12 डिजिट का होता है. ईपीएफओ पेंशन से जुड़े तमाम कामों में इस नंबर की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है. यानी पीपीओ नंबर के बगैर आपके पेंशन से जुड़े तमाम काम अटक सकते हैं. अगर आपका ये नंबर खो गया है या आप भूल गए हैं, तो यहां जानिए कि कैसे आप इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.
जानिए किस काम आता है ये नंबर
पेंशन के लिए आवेदन करते समय आपसे पीपीओ नंबर मांगा जाता है. वहीं अगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो भी आपको इसके लिए PPO नंबर की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो PPO नंबर देना जरूरी होता है. वहीं ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने यानी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है.
खो जाने पर दोबारा कैसे दोबारा हासिल करें
- सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
- यहां Home Page पर जाकर Online Services में आपको 'Pensioners' Portal' का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाएं.
- अब लेफ्ट साइड में Know Your Pension Status ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर बांईं तरफ Knows your PPO No. का ऑप्शन दिखाई देगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने EPF से जुड़े बैंक खाते या पीएफ नंबर को डालकर सबमिट करना होगा.
- सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा.
बता दें कि किसी भी ईपीएफओ मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होता है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन खाते में जाती है. अगर कर्मचारी 10 साल की नाैकरी पूरी कर चुके हैं, तो ईपीएफओ से पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. ऐसे में रिटायरमेंट की उम्र पर वो पेंशन का लाभ ले सकते हैं.
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