PAN हो जाएगा अमान्य, अगर आपने अबतक नहीं किया यह काम, जानें कब तक है मौका
इससे आप ऑनलाइन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा आपका पैन कार्ड अमान्य भी हो जाएगा.
अगर आप नौकरी पेशा या करदाता हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है. अगर अबतक आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है तो आने वाले दिनों में आपका पैन नंबर अमान्य हो जाएगा. बाद में इससे आपको अधिक परेशानी भी हो सकती है. आपके पास लिंक कराने के लिए अब 31 मार्च 2019 तक का वक्त है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. आयकर की धारा 139एए के अन्तर्गत आपका पैन अवैध माना जाएगा.
ये आ सकती है परेशानी
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो जानकारों का कहना है कि इससे आप ऑनलाइन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा आपका पैन कार्ड अमान्य भी हो जाएगा. पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की पहले अंतिम तारीख 30 जून, 2018 तय थी, इसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दी गई है.
ऐसे करें लिंक
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां आपको बाईं तरफ दिख रहे क्विक लिंक्स की सूची में दूसरे नंबर पर दिख रहे लाल रंग में 'Link Aadhaar'पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.
लॉग इन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का विकल्प दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
मोबाइल से भी कर सकते हैं लिंक
पैन को आधार से लिंक करने का एक और विकल्प है, वो है मोबाइल फोन. मोबाइल के जरिए लिंक-आप SMS आधारित सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें UIDPAN<12 अंकों वाला आधार नंबर><10 अंकों वाला PAN नंबर>. फिर इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेज दें.