बजट में इस बार सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार (Aadhaar) से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव की घोषणा की है. इसमें एनआरआई यानी गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी प्रतीक्षा अवधि के बिना आधार प्रदान करने की बात कही गई है. इसके अलावा आईटीआर दाखिल करने में पैन नंबर के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आधार के इस्तेमाल की बात कही गई है. आइए यहां हम इस मामले में हुए बदलाव को जान लेते हैं. 

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1. जिन व्यक्ति के पास PAN नहीं है, वो आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आधार नंबर का उल्लेख कर सकते हैं. बजट में सरकार ने लोगों को नया विकल्प दिया है.

2. बजट में की गई घोषणा के मुताबिक, आधार (Aadhaar) को आयकर अधिनियम के तहत पैन नंबर के साथ परस्पर स्वीकार किया जाएगा. जानकारों के मुताबिक इससे टैक्स बेस का विस्तार करने में मदद मिलेगी. 

3. इस प्रावधान के बाद यह कहा जा सकता है कि अब 12 अंकों वाले आधार नंबर की जानकारी देकर 50 हजार रुपये से भी अधिक का ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा.

4. आधार का इस्तेमाल बैंक अकाउंट में 50 हजार रुपये से अधिक राशि को जमा करने या उससे निकासी में पैन कार्ड देने की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा.

5. फिलहाल 50 हजार रुपये से अधिक के होटल बिल या विदेश यात्रा के बिल पर पैन नंबर देना अनिवार्य था.

6. पैन की जानकारी फिलहाल 10 लाख रुपये से अधिक के अचल संपत्ति की खरीदारी के समय देना अनिवार्य है.

7. सरकार के मुताबिक, पैन और आधार दोनों बराबर अस्तित्व में रहेंगे. क्योंकि किसी को पैन देना सही लगता है तो किसी को आधार देना सही लगता है.

8. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर पैन के साथ आधार नंबर भी होगा. यानी अगर किसी के पास आधार है तो उसे पैन भी लेना होगा.

9. बजट में सरकार ने भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है. सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव किया है

10. देश में फिलहाल 41 करोड़ पैन कार्ड जारी हो चुके हैं, जबकि आधार से महज 22 करोड़ ही लिंक्ड हैं. सरकार का लक्ष्य है कि यह समान हो जाए.