आजकल परमानेंस अकाउंट नंबर यानी PAN का काफी इस्तेमाल होता है. ऐसे में आप इसकी जानकारी कहीं न कहीं जरूर भरते होंगे. लेकिन आपको बता दें कि पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. अगर आपने कोई गलती की तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है.

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन की जानकारी देने वाले पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगा सकता है. यह प्रावधान खासकर आईटीआर (ITR) फॉर्म भरते समय या दूसरे मामलों में जिनमें पैन कार्ड डिटेल डालना जरूरी है, की स्थिति में विशेष तौर पर लागू है.

डिपार्टमेंट के पास करीब 20 ऐसे मामलों की लिस्ट है जहां पैन कार्ड की डिटेल भरनी होती है. उदाहरण के लिए बैंक अकाउंट खोलना, गाड़ी खरीदना या बेचना, म्यूचुअल फंड खरीदना, शेयरस डिबेंचर, बॉन्ड जो 50000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन के साथ हैं, में पैन नंबर डालना जरूरी है. 

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दो पैन कार्ड पर पेनाल्टी

अगर आपके पास दो पैन है तो आपको 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध है. अगर किसी वजह से आपने दो पैन बनवा लिया है तो भलाई इसी में है कि आप एक पैन को सरेंडर कर दें. कोई भी पैन जो आधार से लिंक्ड नहीं है, उसे 31 दिसंबर 2019 के बाद अमान्य करार दे दिया जाएगा.