1 अप्रैल 2020 से बदल जाएंगे आपके काम के ये 5 नियम, जानिए कितना होगा असर?
एक अप्रैल 2020 से नए वित्तीय वर्ष में कई नियम बदल जाएंगे. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करते समय नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था. नए वित्तीय वर्ष में एंट्री से पहले आपको इन नियमों को जानना चाहिए
एक अप्रैल 2020 से नए वित्तीय वर्ष में कई नियम बदल जाएंगे. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करते समय नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था. नए वित्तीय वर्ष में एंट्री से पहले आपको इन नियमों को जानना चाहिए. आइये जानते हैं एक अप्रैल 2020 से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं
1 Pan-Aadhaar लिंक
आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें. इनकम टैक्स नियमों के तहत 31 मार्च 2020 तक लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड 1 अप्रैल से आमान्य हो जाएंगे. पैन आधार लिंक ना कराने पर आपको काफी मुशकिल भी उठानी पड़ सकती है. लिंक नहीं होने पर कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर सकेंगे.
2. आएगा नया टैक्स सिस्टम
1 अप्रैल 2020 से बजट में किए गए नए टैक्स सिस्टम के ऐलान को लागू कर दिया जाएगा. नए टैक्स सिस्टम में खास बात ये है कि टैक्सपेयर पुराने टैक्स स्लैब से नए स्लैब में जा सकते हैं. हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी. नौकरीपेशा को अपने ऑफिस में बताना होगा कि वो कौन से स्लैब में रहना चाहते हैं. नौकरीपेशा हर वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब स्विच कर सकते हैं. जिनकी सैलेरी, किराए या अन्य सोर्स से आय है, वे हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते हैं.
3 . विदेश यात्रा पर लगेगा TCS
देश में इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या कम है. वहीं, महंगी कार खरीदने और विदेश यात्रा करने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है. अब सरकार इनकम टैक्स नहीं चुकाने और बेखौफ खर्च करने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. 1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर टीसीएस लगाएगी. विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में काफी रकम आ सकती है. वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
4. आएगा नया GST फॉर्म
GST फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल से नया GST फॉर्म उपलब्ध होगा. केंद्र सरकार ने अनौपचारिक रूप से GST काउंसिल को साल में एक बार टैक्स की दरों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, न कि हर तीन महीनों पर, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था से सरकार और कारोबार दोनों में कुछ अनिश्चितता बनी रहती है.
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5. BS-6 वाहन ही बिकेंगे
एक अप्रैल से देश में केवल BS-6 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे. 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 मानक के नए वाहनों की ब्रिकी पर रोक लग जाएगी. ऑटो सेक्टर में डिमांड घटने से डीलर्स के लिए बचे हुए बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के स्टॉक को 31 मार्च 2020 तक पूरी तरह बेच पाना काफी मुश्किल है.