National Pension Scheme: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज​(CRAs) सब्सक्राइबर केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर (DigiLocker) की पार्टनर संगठन बन गई हैं. अब कोई व्यक्ति डिजिलॉकर में जारी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाता खोल या एड्रेस अपडेट कर सकता है. इस सुविधा का लाभ सीआरए के साथ अपने खाते खोलने वाले संभावित ग्राहकों और उसके मौजूदा ग्राहकों द्वारा अपना पता अपडेट करने के लिए उठाया जा सकता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया (Digital India) के तहत DigiLocker एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और पेंशनभोगी समाज में बदलना है. 

Digi Locker के 13 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स

DigiLocker नागरिकों को एक सहमति प्रारूप के साथ एक साझा करने योग्य प्राइवेट डिजिटल स्पेस प्रदान करने और सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से उपलब्ध और आसानी से सुलभ बनाने के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को अपनाता है. डिजी लॉकर के रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या लगभग 13 करोड़ है और विभिन्न श्रेणियों जैसे केंद्र/राज्य सरकारों, बैंकिंग और बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के तहत जारी किए गए दस्तावेज़ 5.60 अरब हैं.

DigiLocker में जारी DL के जरिए NPS खाता खोलने का तरीका-

Step 1: सबसे पहले CRA वेबसाइट https://enps.nsdl.com 

पर NPS रजिस्ट्रेशन पेज खोलें. 

Step 2: DigiLocker में मौजूद दस्तावेजों के साथ नए रजिस्ट्रेशन के विकल्प का चयन करें और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का चयन करें.

Step 3: आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हैं और सीआरए के साथ दस्तावेजों/सूचनाओं को साझा करने के लिए सहमति प्रदान कर सकते हैं

Step 4: NPS को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें. डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार फोटो खाता खोलने वाले पेज ऑटोमेटिक भर जाएगा.

Step 5: आवेदन को पूरा करने के लिए PAN, पर्सनल डीटेल, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, स्कीम और नॉमिनेशन और अन्य डीटेल दें.

Step 6:  भुगतान NPS कंट्रीब्यूशन लिए किया जा सकता है.

Step 6: NPS खाता सफलतापूर्वक बन गया.

DigiLocker में जारी ड्राइविंग लाइसेंस से NPS खाते में अपडेट करें एड्रेस-

Step 1: सबसे पहले CRA वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके NPS खाते में लॉग इन करें.

Step 2: पर्सनल डीटेल अपडेट करें टैब के अंतर्गत डेमोग्राफिक चेंज विकल्प का चयन करें.

Step 3: एड्रेस डीटेल अपडेट करने का चयन करें और आगे डिजिलॉकर के जरिए दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें.

Step 4: आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और CRA के साथ दस्तावेजों को साझा करने के लिए सहमति दे सकता है.

Step 5: NPS को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और जमा करने की अनुमति दें.

Step 6: ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार एड्रेस NPS खाते में अपडेट हो जाएगा.