नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक सरकारी स्‍कीम है जिसे रिटायरमेंट के लिहाज से तैयार किया गया है. पहले इस स्‍कीम को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, बाद में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी ओपन कर दिया गया. इस स्‍कीम के जरिए कोई भी निवेशक रिटायरमेंट फंड के साथ अपने लिए पेंशन का भी इंतजाम कर सकता है. लेकिन अगर कोई NRI इस स्‍कीम में निवेश करना चाहे, तो क्‍या वो ऐसा कर सकता है? जानिए इसको लेकर क्‍या हैं नियम.

NRI को लेकर क्‍या है नियम

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नियम के मुताबिक किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह एनआरआई भी राष्‍ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS में निवेश करके स्‍कीम का फायदा ले सकते हैं. लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि वो सिर्फ टियर-1 खाता खोल सकते हैं, टियर-2 में अपना योगदान नहीं कर सकते. एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए एनआरआई को भी मौजूदा केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा.

NRI कैसे कर सकते हैं निवेश

NPS में निवेश करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eNPS पर जाएं .National Pension System (NPS) को सेलेक्‍ट करें और उसमें Register for NPS के ऑप्‍शन पर जाएं. नीचे स्‍क्रॉल करके NRI के ऑप्‍शन पर आएं और Register Now पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी जन्‍मतिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आई वगैरह की जानकारी दें और आगे बताए गए स्‍टेप को फॉलो करते हुए और मांगी गई जानकारी को भरते हुए वो अपना रजिस्‍ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा वो ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इसके लिए उन्‍हें किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की अधिकृत शाखा में जाना होगा और फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्‍तावेज जमा करने होंगे. 

अकाउंट ओपन करते समय NRI से आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और पासपोर्ट की फोटोकॉपी आदि डॉक्‍यूमेंट्स मांगे जाते हैं. इसके बाद निवेशकों को 500 रुपए का भुगतान करके अपना खाता खोलना होता है. एक बार जब व्यक्ति का PRAN (Permanent Retirement Account Number) नंबर जारी किया जाता है, तो उसे 90 दिन के भीतर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए उन्‍हें एक ईमेल प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वे अपने खाते को वेरिफाई कर सकते हैं.अकाउंट वेरिफाई होने के बाद एनआरआई स्‍कीम में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं.

दो तरह के होते हैं NPS अकाउंट

बता दें कि एनपीएस में आमतौर पर दो तरह के अकाउंट होते हैं, टियर-1 और टियर-2. टियर 1 अकाउंट कोई भी व्‍यक्ति खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो. हालांकि NRI को एनपीएस टियर-2 खाते में योगदान करने से प्रतिबंधित किया गया है.नियम के मुताबिक एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60 फीसदी आप 60 साल के होने के बाद एकमुश्‍त ले सकते हैं, जबकि कम से कम 40 फीसदी हिस्‍सा आपको एन्‍युटी के तौर पर इस्‍तेमाल करना होता है. इसी एन्‍युटी से आपको पेंशन मिलती है.