सरकार की पॉपुलर पेंशन स्कीम NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है. सरकार ने इस योजना के निकासी नियमों (NPS Withdrawal Rules) में कुछ बदलाव किया है, जिससे उनके लिए अपने पैसे निकालने और इनके जरूरत पर इस्तेमाल की ज्यादा सुविधा हो जाएगी. अब सिस्टमैटिक लमसम विदड्रॉल (SLW- Systematic Lump Sum Withdrawal) कर पाएंगे. आइए जानते हैं क्या नियम बदले हैं, और आपको कैसे फायदा होगा.

क्या हैं मौजूदा नियम?

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PFRDA (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि निकासी के मौजूदा नियमों के अनुसार सब्सक्राइबर्स 60 साल या सुपरएनुएशन के बाद 75 साल की उम्र तक एनुइटी के तौर पर अपना पैसा ले सकते हैं या फिर लमसम निकाल सकते हैं. लमसम अमाउंट उन्हें एकमुश्त निकालना होगा या फिर सालाना आधार पर निकाल सकते हैं. अगर सालाना आधार पर निकालते हैं, तो हर बार उन्हें विदड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी होगी.

लेकिन अब क्या बदलेगा?

PFRDA के (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015 के नियमन 3 और नियमन 4 में संशोधन के मुताबिक, अब प्रस्ताव ये है कि सब्सक्राइबर को चरणबद्ध तरीके से लमसम निकालने की सिस्टेमैटिक लमसम विदड्रॉल सुविधा मिले. अब सब्सक्राइबर्स अपने पेंशन कॉर्पस का 60 फीसदी हिस्सा 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना तौर पर निकालने का विकल्प चुन सकते हैं. यानी पहले जहां उनको एक बार में एकमुश्त राशि या फिर सालाना एक बार निकासी करने का विकल्प मिलता था, वो अब अपनी सुविधा के हिसाब से लमसम विदड्रॉल की अवधि चुन सकेंगे.