NPS में आप भी करते हैं निवेश? जान लीजिए इसके कुछ जरूरी नियम
NPS: NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम से जुड़ सकता है. मार्केट में पेंशन को लेकर कई दूसरे प्रोडक्ट भी हैं. अगर आपने NPS में निवेश शुरू किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जान लेना चाहिए.
NPS Scheme: रिटायरमेंट के बाद का लाइफ सुकून और टेंशन फ्री गुजरे, इसके लिए आपकी जेब में पैसे भी रहने जरूरी हैं. इसलिए जॉब के शुरुआती दिनों में ही रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके लिए निवेश शुरू कर देनी चाहिए. आज के समय में रिटायरमेंट पर एक बड़े कॉर्पस के साथ-साथ मंथली पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक अच्छा विकल्प है. NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम से जुड़ सकता है. मार्केट में पेंशन को लेकर कई दूसरे प्रोडक्ट भी हैं. अगर आपने NPS में निवेश शुरू किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जान लेना चाहिए.
NPS के जरूरी नियम
- NPS निवेश में उम्र सीमा 18-70 साल है. पहले उम्र सीमा 65 साल तक थी.
- 65-70 साल के भारतीय नागरिक, OCI निवेश कर सकते हैं.
- पेंशन फंड में एंट्री की उम्र सीमा 70 साल है.
- NPS से निकासी के नियम सरल हुए हैं.
- ₹5 लाख या कम रकम एकमुश्त निकालना आसान है.
- रकम के 40% से एन्युटी लेना अनिवार्य होता है.
- 65 साल के बाद इक्विटी में 50% तक एलोकेशन करा सकते हैं.
- 3 साल से पहले निकासी प्री-मैच्योर एग्जिट मानी जाएगी.
- प्री-मैच्योर निकासी में 80% से एन्युटी लेना जरूरी है.
- प्री-मैच्योर निकासी- ₹2.5 लाख से कम पूरी तरह निकाल सकते हैं.
NPS: कुछ खास बातें
इक्विटी एक्सपोजर और डेट एक्सपोजर दोनों का बेनेफिट देने की अपनी अनूठी क्षमता के कारण एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए अच्छे निवेश ऑप्शन में से एक है. इसमें रिस्क प्रोफाइल के आधार पर इक्विटी और डेट के बीच निवेश रेश्यो चुनने का ऑप्शन मिलता है. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत दो प्रकार के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जा सकते हैं. इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलेंटरी सेविंग्स अकाउंट. टियर 1 अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो.
दूसरी ओर, एनपीएस में एक्स्ट्रा टैक्स बेनेफिट का ऑप्शन भी निवेशकों को मिलता है. यह ध्यान रखें कि कंट्रीब्यूशन पर आपको जो टैक्स छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 अकाउंट पर मिलती है. एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.