बॉयोमेट्रिक निशान देकर बन सकेंगे NPS मेंबर, PFRDA ने दी इजाजत
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने हादसे में अपने दोनों हाथ खो चुके लोगों को NPS खाता खोलने की सुविधा देने का फैसला किया है.
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने हादसे में अपने दोनों हाथ खो चुके लोगों को NPS खाता खोलने की सुविधा देने का फैसला किया है. ऐसे दिव्यांगजन (PwD) अपने पैर के अंगूठे का निशान देकर NPS खाते के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
आपको बता दें कि PFRDA को सरकारी विभागों से ऐसे दिव्यांगजन के लिए क्वेरी मिली थी. विभागों ने पूछा था कि ऐसे लोग कैसे खाताधारक बन सकते हैं. क्योंकि वे सिग्नेचर करने में असहाय हैं.
PFRDA ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी विभाग/दफ्तर ऐसे दिव्यांगजन का सबस्क्राइबर रजिस्ट्रेशन (CSRF) Form उनके पैर के अंगूठे के निशान लेकर स्वीकार कर सकते हैं.
PFRDA ने कहा कि ऐसे फॉर्म को दो लोग अटेस्ट करेंगे. इनमें एक व्यक्ति वह होगा जिसे NPS खाते की देखरेख के लिए सरकारी दफ्तर में नियुक्त किया गया हो.