कहा जाता है कि बुढ़ापे की लाठी पैसा होती है. अगर आपके पास उम्र के उस पड़ाव पर भरपूर पैसा है तो आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि आज के समय में सरकार भी ऐसी तमाम योजनाएं चला रही है जिससे बुजुर्ग लोगों को आर्थिक रूप से सशक्‍त बनाया जा सके. इन्‍हीं में से एक स्‍कीम है एनपीएस (National Pension System-NPS).  इस सरकारी स्‍कीम के जरिए आप बुढ़ापे पर अपने लिए एकमुश्‍त रकम और हर महीने होने वाली इनकम, दोनों का इंतजाम कर सकते हैं. 

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एनपीएस में दो तरह से पैसा निवेश किया जाता है. पहला टियर-1 जोकि एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है और दूसरा टियर-2 जोकि एक वॉलंटरी अकाउंट है. एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60 फीसदी आप 60 साल के होने के बाद एकमुश्‍त ले सकते हैं, जबकि 40 फीसदी हिस्‍सा एन्‍युटी के तौर पर इस्‍तेमाल किया जाता है. हालांकि ये स्‍कीम बाजार आधारित है, इसलिए इसका रिटर्न भी मार्केट बेस्‍ड होता है. अगर आप भी एनपीएस के निवेशक हैं लेकिन किसी कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो क्‍या इसे दोबारा एक्टिवेट करने का कोई तरीका है? यहां जानिए.

समझिए अकाउंट फ्रीज होने की वजह

एनपीएस की सदस्यता के लिए टियर 1 खाता खोलना जरूरी है. इसके बाद सदस्य चाहे तो टियर 2 खाता भी खोल सकता है. खाता खुलवाते समय टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है और टियर 2 में 1000 रुपए डालने होते हैं. इसके बाद खाते को चालू रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में दोनों अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जमा करना जरूरी होता है. अगर आपने किसी साल न्‍यूनतम तय रकम जमा नहीं की, तो आपका एनपीएस एकाउंट फ्रीज या इनएक्टिव हो सकता है.

कैसे दोबारा एक्टिवेट होगा अकाउंट

- फ्रीज्‍ड अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म फिल करना होता है. आपको ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है. या फिर जहां आपका NPS चल रहा है आप वहां से इस फॉर्म को ले सकते हैं. 

- आप फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक है- https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf 

- फॉर्म के साथ सब्‍सक्राइबर के PRAN कार्ड की कॉपी को भी लगाना होता है. साथ ही अकाउंट में सब्सक्राइबर को सालाना कंट्रीब्यूशन की बकाया राशि जमा करनी होती है और 100 रुपए पेनाल्टी भी देनी होती है. 

- एप्‍लीकेशन को जमा करने के बाद ऑफिस के अधिकारियों से आपके खाते का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसके बाद में आपके एप्‍लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और पीआरएएन को एक्टिवेट कर दिया जाता है.