NPS एक सरकारी स्‍कीम है जिसे रिटायरमेंट के लिहाज से तैयार किया गया है. इस स्‍कीम में आपका जमा किया गया पैसा दो तरह से बंटता है. 60 फीसदी हिस्‍सा आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड के तौर पर मिलता है, वहीं 40 प्रतिशत एन्‍युटी में चला जाता है, जिससे आपकी पेंशन तैयार होती है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस स्‍कीम को संचालित करता है. लेकिन मान लीजिए आपको एनपीएस अकाउंट शुरू करने के बाद रिटायरमेंट से पहले पैसों की जरूरत पड़ी, तो क्‍या एनपीएस में आपको आंशिक निकासी की कोई सुविधा मिलती है? यहां जान लीजिए इसके बारे में.

किन स्थितियों में कर सकते हैं आंशिक निकासी

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PFRDA ने 12 जनवरी, 2024 NPS आंशिक निकासी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में कहा गया था कि एनपीएस खाताधारक व्यक्तिगत पेंशन खाते से एम्प्लॉयर योगदान को छोड़कर 25% तक राशि निकाल सकते हैं. ये नियम 1 फरवरी से लागू हो चुके हैं. यहां जानिए किन स्थितियों में आप एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं-

  • अगर आपको अपने बच्‍चों की हायर एजुकेशन के लिए रकम की जरूरत है, तो आप एनपीएस से आंशिक निकासी कर सकते हैं.
  • बच्‍चों की शादी के लिए भी खाताधारक 25 फीसदी तक आंशिक निकासी कर सकते हैं.
  • घर खरीदने, होम लोन रीपेमेंट वगैरह के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है, लेकिन अगर आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर पहले से एक मकान है, तो आप दूसरा मकान खरीदने के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे.
  • NPS खाते से गंभीर बीमारियाें के दौरान अस्पताल में रहने और इलाज के खर्च के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं.
  • किसी दुर्घटनावश मेडिकली अक्षम होने या दिव्‍यांग होने की स्थिति में रकम की निकासी की जा सकती है.
  • गंभीर बीमारी होने पर अस्‍पताल में भर्ती होने या इलाज के लिए रकम निकासी की जा सकती है.
  • किसी तरह का कारोबार शुरू करने, स्‍टार्टअप के लिए, स्किल डेपलपमेंट या किसी कोर्स के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं.

आंशिक निकासी के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी

  • जॉइनिंग डेट से एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स का कम से कम तीन साल का मेंबर होना जरूरी है.
  • पूरे सब्‍सक्रिप्‍शन टेन्‍योर में अधिकतम 3 बार ही रकम निकासी की जा सकती है. तीनों आंशिक निकासी के दौरान 5-5 साल का गैप होना आवश्‍यक है. 
  • आपके कुल योगदान का 25 फीसदी ही आप निकाल सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं रकम निकासी?

एनपीएस के तहत 25 फीसदी या उससे कम की रकम निकासी के लिए सबसे पहले एनपीएस की किसी सरकारी नोडल एजेंसी के समक्ष आवेदन करना होगा.

इस आवेदन के साथ सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन देना होगा कि आप किस मकसद से रकम निकासी कर रहे हैं.

इसके बाद आवेदन सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को सब्मिट करना होगा.

फिर एजेंसी वेरिफिकेशन के बाद आवेदन को प्रोसेस करेगी.

अगर सब्‍सक्राइबर बीमार है तो उसकी जगह पर परिवार का कोई मेंबर या नॉमिनी यह रिक्‍वेस्‍ट कर सकता है.