NPS Calculation: आप नौकरीपेशा हैं या फिर प्रोफेशनल, रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाती है. आपको अपनी रोजमर्रा और अन्य जरूरतों के खर्चों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता पड़ता है. सवाल यह है कि प्राइवेट जॉब करने वाले या फिर प्रोफेशनल अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें कि 60 साल की उम्र में न केवल एकमुश्त अच्छा खासा फंड हो बल्कि हर महीने पेंशन भी मिले. नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक ऐसा ऑप्शन है, जो रिटायरमेंट कॉपर्स के साथ-साथ मंथली पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराता है. NPS दुनिया का सबसे सस्‍ता पेंशन प्रोडक्‍ट है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यहां एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि अगर 25 साल की उम्र से 10,000 मंथली निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र से कितना कॉपर्स होगा और कितनी पेंशन मिलेगी. NPS Trust Pension Calculator की मदद से यह कैलकुलेशन की गई है. 

         

NPS में मंथली निवेश: ₹10,000 

60 साल तक कुल कंट्रीब्यूशन: ₹42,00,000

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%

मेच्योरिटी पर कुल रकम: ₹3,82,82,768 करोड़ 

एन्युटी परचेज: 40% (₹1,53,13,107 करोड़) 

एकमुश्त फंड: ₹2,29,69,661 करोड़  

अनुमानित एन्युटी रेट: 6% 

60 की उम्र से पेंशन: ₹76,566 महीना

(नोट: यह कैलकुलेशन एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्‍तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.) 

इस कैलकुलेशन के मुताबिक, 25 साल में 10,000 मंथली NPS में निवेश करने पर 60 साल पर रिटायरमेंट के बाद से 76000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी. साथ ही आपको 2.29 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे. अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैं (मिनिमम इतना रखना जरूरी है) और एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद 2.29 करोड़ रुपये एकमुश्‍त मिलेंगे और 1.53 करोड़ एन्‍युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने करीब 76 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.

एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

NPS: एन्युटी लेना जरूरी

एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी ज्यादा होगी, पेंशन की रकम उतनी ही ज्यादा होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.

NPS में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्‍त टैक्स डिडक्‍शन का फायदा मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, इस एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स बेनेफिट का लाभ उठा सकते हैं. 

 

(डिस्‍क्‍लेमर: NPS में किसी तरह की गारंटीड पेंशन नहीं हैं. यहां सिर्फ एक कैलकुलेशन दी गई है. निवेश या एन्‍युटी रिटर्न अनुमानित है. इसलिए कोई भी निवेश शुरू करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)