NPS Calculator: रिटायरमेंट बाद का टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आपके पास मंथली इनकम का सोर्स बना रहे. इसलिए जॉब के शुरुआती दिनों के साथ ही रिटायरमेंट प्‍लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए. जिससे कि लंबे समय में आप एक पर्याप्‍त रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके. रिटायरमेंट प्‍लानिंग की सोच रहे हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक बेस्‍ट ऑप्‍शन हो सकता है. वह इसलिए क्‍योंकि इससे एक बड़ा रिटायरमेंट फंड (Retirement fund) बना सकते हैं. साथ में मंथली पेंशन भी हासिल कर सकते हैं. टैक्‍स बेनेफिट के लिहाज से NPS में एक फायदा यह है कि अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर एक्‍स्‍ट्रा टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. 

NPS Calculator से समझें

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अगर निवेशक की औसत उम्र 21 साल है. NPS में वह 2,000 रुपये मंथली निवेश करता है. 21 साल की उम्र से अगर एनपीएस से जुड़ते हैं और 60 साल की उम्र तक निवेश का लक्ष्‍य रखते हैं, तो 39 साल तक निवेश का समय मिलेगा.  

 

NPS में मंथली निवेश: ₹2,000 

39 साल में कुल योगदान: ₹9.36 लाख 

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%

मेच्योरिटी पर कुल रकम: ₹1.15 करोड़ 

एन्युटी परचेज: 40%

अनुमानित एन्युटी रेट: 6% 

60 की उम्र पर पेंशन: ₹23,043 

एकमुश्‍त मिलेंगे ₹69.13 लाख  

NPS में अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैं (मिनिमम इतना रखना जरूरी है) और एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 69.13 लाख रुपये एकमुश्‍त मिलेंगे और 46.01 लाख एन्‍युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 23,043 रुपये की पेंशन मिलेगी. एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी. 

दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.

फंड मैनेजर्स करते हैं निवेश 

NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है. 

NPS: किसे करना चाहिए निवेश 

वेल्‍थ मैनेजमेंट कंपनी Fintoo के सीईओ मनीष पी. हिंगर कहते हैं, इक्विटी एक्सपोजर और डेट एक्सपोजर दोनों का बेनेफिट देने की खास क्षमता के चलते NPS हमेशा रिटायरमेंट सेविंग्‍स के लिए अच्छे निवेश विकल्‍पों में से एक रहा है. इन्‍वेस्‍टर को इसमें अपने रिस्‍क प्रोफाइल के आधार पर इक्विटी और डेट के बीच निवेश रेश्‍यो चुनने का ऑप्‍शन मिलता है. इस तरह, देखा जाए तो एनपीएस ऐसे लोगों के लिए एक बेस्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट ऑप्‍शन है, जो मिनिमम रिस्‍क के साथ-साथ बेहतर रिटर्न की उम्‍मीद करते हैं.

 

(डिस्‍क्‍लेमर: उपरोक्‍त कैलकुलेशन NPS ट्रस्‍ट के पेंशन कैलकुलेट पर आधारित है. यह एक सांकेतिक आंकड़ा है. निवेश की रकम, निवेश अवधि, एन्‍युटी रेट, अनुमानित रिटर्न में बदलाव पर स्‍कीम में एकमुश्‍त रकम और पेंशन की राशि में बदलाव हो सकता है. NPS के अंतर्गत निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. इसलिए निवेश संबंधी फैसला करने से पहले पड़ताल या एडवाइजर से परामर्श जरूर कर लें.)