NPS: फ्रीज हो चुके एनपीएस अकाउंट को करना है एक्टिव तो फॉलो करें ये स्टेप्स
अगर आपने NPS स्कीम में निवेश शुरू कर दिया, लेकिन लंबे समय तक उसे जारी नहीं रख पाए और आपका खाता इस वजह से फ्रीज हो गया. अब आप क्या करेंगे? यहां जानिए फ्रीज अकाउंट को फिर से एक्टिव करने का आसान तरीका.
National Savings Certificate: एनपीएस मार्केट लिंक्ड एक सरकारी स्कीम है, जिसे बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिहाज से शुरू किया गया है. इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं टियर 1 और टियर 2. इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलेंटरी सेविंग्स अकाउंट. टियर 1 अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो. NPS टियर 1 खाता कर्मचारी की 60 वर्ष की आयु में मैच्योर होता है और आप इसे 70 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकते हैं. एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60 फीसदी आप 60 साल के होने के बाद एकमुश्त ले सकते हैं, जबकि 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.
एन्युटी वाली रकम से ही पेंशन दी जाती है. इस तरह एनपीएस स्कीम के जरिए बुढ़ापे पर आप अच्छी खासी एकमुश्त रकम और पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. निवेश के लिहाज से इसे बहुत अच्छी स्कीम माना जाता है. भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, वो इसमें निवेश कर सकता है. लेकिन अगर आपने इस स्कीम में निवेश शुरू कर दिया लेकिन लंबे समय तक उसे जारी नहीं रख पाए और आपका खाता इस वजह से फ्रीज हो गया. अब आप क्या करेंगे? यहां जानिए फ्रीज अकाउंट को फिर से एक्टिव करने का तरीका.
पहले समझिए कब फ्रीज होता है अकाउंट
एनपीएस की सदस्यता के लिए टियर 1 खाता खुलवाते समय आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है और टियर 2 में 1000 रुपए डालने होते हैं. इसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में दोनों अकाउंट में मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है. अधिकतम कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है. अगर आपने किसी साल न्यूनतम तय रकम जमा नहीं की, तो आपका एनपीएस एकाउंट फ्रीज या इनएक्टिव हो सकता है.
कैसे एक्टिवेट करें फ्रीज अकाउंट
- फ्रीज्ड अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म फिल करना होता है. आपको ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है. या फिर जहां आपका NPS चल रहा है आप वहां से इस फॉर्म को ले सकते हैं.
- आप फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक है- https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf
- फॉर्म के साथ सब्सक्राइबर के PRAN कार्ड की कॉपी को भी लगाना होता है. साथ ही अकाउंट में सब्सक्राइबर को सालाना कंट्रीब्यूशन की बकाया राशि जमा करनी होती है और 100 रुपए पेनल्टी भी देनी होती है.
- एप्लीकेशन को जमा करने के बाद ऑफिस के अधिकारियों से आपके खाते का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसके बाद में आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और पीआरएएन को एक्टिवेट कर दिया जाता है.