कई बार लोग अपने NPS अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते जिसकी वजह हो सकती है अकाउंट फ्रीज हो जाना. NPS अकाउंट होल्डर को हर फाइनेंशियल इयर में 1000 रुपए जमा करने होते हैं, डीपोजिट अकाउंट की मिनिमम लिमिट 500 रुपए है. ऐसा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे इसे री-एक्टिवेट किया जा सकता है.

दो तरह से कर सकते हैं फॉर्म फिल 

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हर रिटायर्ड व्यक्ति को NPS में इन्वेस्ट करने के लिए PRAN यानि कि परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है. अकाउंट नंबर फ्रीज हो जाने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म UOS-S10-A दिया जाता है. इसे भर कर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन तरीके से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf  लिंक पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर इसे भर सकते हैं. इसके बाद फिजिकल फॉर्म के साथ सब्सक्राइबर को PRAN कार्ड की कॉपी भी देना जरूरी है.

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सिर्फ 500 रुपए से किया जा सकता है फिर से शुरू

 

किसी बी फाइनेंशियल इयर के दौरान सब्सक्राइबर सिर्फ 500 रुपए के योगदान से वापस अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके लिए आप पॉइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर या फिर ऑनलाइन ई-एनपीएस के जरिए ऑनलाइन मदद ले सकते हैं.