NPS पर अब मिलेगा PPF जैसा फायदा, Tier-II अकाउंट पर भी मिलेगी टैक्स छूट
NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम पर अब EPF या PPF जैसा लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं NPS के Tier-II अकाउंट में जमा किए गए पैसों पर कुछ शर्तों के साथ आयकर अधिनियम की धारा 80C का लाभ भी मिलेगा.
NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम पर अब EPF या PPF जैसा लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं NPS के Tier-II अकाउंट में जमा किए गए पैसों पर कुछ शर्तों के साथ आयकर अधिनियम की धारा 80C का लाभ भी मिलेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी अब NPS के तहत अपनी मर्जी से पेंशन फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट पैटर्न चुन सकेंगे. मतलब अब अपनी इच्छा के अनुसार इक्विटी और डेट में निवेश तय कर सकेंगे. ये सभी प्रस्तावित बदलाव संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मशविरे के बाद लागू हो जाएंगे.
NPS के Tier-II अकाउंट में जमा पैसों पर मिलेगा धारा 80C का लाभ
EPF, GPF और PPF की तरह ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को NPS के Tier-II अकाउंट पर भी धारा 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इसके लिए शर्त यह है कि Tier-II अकाउंट में रखे पैसे कम से कम तीन साल के लिए रखे गए हों. मतलब, इसकी लॉक-इन अवधि 3 साल होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार के इस कदम से होंगे से फायदे
1 जनवरी 2004 के बाद NPS में शामिल हुए सभी केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट कॉर्पस में बढ़ोतरी होगी. सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी पर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगा. अब केंद्रीय कर्मचारी अपनी इच्छा से अपना पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न चुन सकेंगे. सरकार के इस कदम से तकरीबन 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. NPS को ज्यादा आकर्षक बनाकर सरकार बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकेगी.
NPS से बाहर होते समय 60% राशि होगी टैक्स-फ्री
रिटायरमेंट के समय NPS योजना से बाहर होते समय निकाली जाने वाली 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही एक तरह से पूरी राशि की निकासी कर मुक्त हो गई है. NPS के अंशधारक को योजना में जमा राशि में से सेवानिवृति के समय 60 प्रतिशत राशि की निकासी में से 40 प्रतिशत टैक्स-फ्री थी जबकि शेष 20 प्रतिशत पर कर लिया जाता है. बहरहाल, अब पूरी 60 प्रतिशत निकासी को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिये की गई है.
केंद्र सरकार ने NPS में अपना योगदान बढ़ाकर किया 14%
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये नेशनल पेंशन सिसटम (NPS) के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया गया है. इसके साथ ही रिटायरमेंट पर NPS से की जाने वाली निकासी को भी पूरी तरह से कर मुक्त बना दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की पिछले सप्ताह हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. फैसले के मुताबिक NPS में केंद्र सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा. योजना के तहत कर्मचारी का न्यूनतम योगदान उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत होता है.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 2,840 करोड़ का बोझ
NPS में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019-20 में 2,840 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है. शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है.