PPF, RD में निवेश करने वालों को मिली छूट, मिनिमम अमाउंट जमा नहीं होने पर नहीं लगेगी पेनाल्टी
इस समय अगर आप पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Saving Scheme) में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा.
देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आम जनता को राहत देने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं. बैंकों ने भी कैश घर तक पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस ने देशभर के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. इस समय अगर आप पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Saving Scheme) में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा.
लॉकडाउन के चलते मिल रही छूट
फिस्कल ईयर 2019-20 में अगर किसी भी खाताधारक ने अपने स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम राशि को जमा नहीं किया है तो वह अब बिल्कुल भी परेशान न हो. पोस्ट ऑफिस ने बताया कि लॉकडाउन के चलते हम अपने ग्राहकों को ये छूट दे रहे हैं.
30 जून तक मिली है राहत
बता दें पोस्ट ऑफिस की ये छूट ग्राहकों को 30 जून 2020 तक मिलेगी. डाक विभाग की ओर से इस बारे में 31 मार्च को सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर के मुताबिक, अगर कोई निवेशक फिस्कल ईयर 2020 में RD, PPF या किसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाता है तो उसको एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा.
कितनी लगती है पेनाल्टी
PPF खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग में 500 रुपए जमा करने होते है. अगर निवेशक ये रकम जमा नहीं करते हैं तो उनका खाता बंद हो जाता है. खाते को दोबारा एक्टिव कराने के लिए 500 रुपए के मिनिमम निवेश के साथ 50 रुपए की पेनाल्टी चुकानी होती है. आपका अकाउंट जितने साल इनएक्विवेट रहेगा आपको उतने साल के हिसाब से 50-50 रुपए पेनाल्टी देनी होगी.
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RD में भी होती थी पेनाल्टी
इसके अलावा आरडी में भी आपको पेनाल्टी देनी होती है. RD में डिफॉल्ट करने पर हर 100 रुपए के बदले 1 रुपया पेनाल्टी लगती है. यानी अगर आपने 8 हजार रुपए की आरडी करवा रखी है तो आपको पेनाल्टी के रुपए में 80 रुपए जमा करने होते थे.