New Rules from 1st October, 2023: नया महीना शुरू हो रहा है. अक्टूबर कई महीनों में खास है, क्योंकि इस महीने के साथ ही त्योहारी सीजन का रंग दिखने लगेगा, साथ ही कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब और आपके कागज-दस्तावेजों पर पड़ेगा. इनमें विदेश यात्रा पर TCS (tax collected at source) के नियम के साथ बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी नियम बदल रहे हैं. बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो रहा है. इनके साथ क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं, वो विस्तार से जान लेते हैं.

1 अक्टूबर से क्या नियम बदलेंगे? (personal finance rule changes taking place from 1 October 2023)

1. TCS Rule

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1 अक्टूबर, 2023 से टीसीएस का नया नियम लागू हो रहा है. अब आप विदेश में अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 7 लाख से ऊपर खर्च करते हैं तो इसपर आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा. हालांकि, अगर ये खर्चे मेडिकल या एजुकेशन पर हुआ है, तो इसपर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा. विदेश में शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो 7 लाख से ऊपर की लिमिट पर 0.5 फीसदी की दर से टीसीएस लगेगा.

3. छोटी बचत योजनाएं

अगर 30 सितंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम के मौजूदा ग्राहकों ने अपना आधार नंबर नहीं दिया तो 1 अक्टूबर 2023 को  उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे. 30 सितंबर तक Senior Citizens Savings Scheme (SCSS), Public Provident Fund (PPF), National Savings Certificate (NSC) जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम या पोस्ट ऑफिस प्लान को जारी रखने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है.

2. बर्थ सर्टिफिकेट

अब जन्म प्रमाणपत्र कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा. अब नए नियमों के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है. इस नियम के तहत बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था. प्रमाणपत्र स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा. 

4. 2,000 रुपये के नोट चलन से बाहर

रिजर्व बैंक ने मई में 2,000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी, इसके बाद अगले चार महीनों का टाइम दिया गया था कि जिन लोगों के पास ये नोट हैं, और वो बैंक में जाकर 30 सितंबर तक जमा नहीं करा पाते हैं तो आपके नोट फिर वापस नहीं हो पाएंगे. अभी आप इन नोटों को या तो बैंक जाकर अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या फिर इसके छोटे नोट निकलवा सकते हैं.

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