कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के मद्देनजर देशव्‍यापी Lockdown चल रहा है. इस दौरान सरकार ने लोगों के पास नकद की दिक्‍कत खत्‍म करने के लिए कई सहूलियतें दी हैं. इनमें NPS खाताधारकों को कोविड-19 (Covid 19) के इलाज संबंधी खर्चों के लिए आंशिक निकासी (Partial withdrawal) की इजाजत होगी. ऐसा PFRDA ने कहा है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी ऐलान करने का फैसला किया गया है, जो जानलेवा है.

सर्कुलर के मुताबिक खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी. यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी.

Zee Business Live TV

PFRDA ने साफ किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी. PFRDA के मुताबिक हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में APY के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.

NPS खाते से पैसा निकालने का तरीका

> https://www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाकर अपने NPS अकाउंट में login करें. यूजर आईडी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानि PRN है, उसे दर्ज करें.

> login करने के बाद Transact online टैब में जाएं और withdrawal ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करें.

> Withdrawal ऑप्‍शन के अंदर 'पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टियर-1' ऑप्‍शन चुनें.

> स्‍क्रीन पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा. आपको PRN को कन्‍फर्म करना होगा. अगर PRN सही है तो 'सब्मिट' पर क्लिक करें. वेबपेज आप से सिस्‍टम जनरेटेड फॉर्म जमा करने के लिए कहेगा. 

> एक नया टैब खुलेगा जिसमें PRN, नाम, जन्‍मतिथि, निकासी के लिए उपलब्‍ध रकम इत्‍यादि जैसी बातों का ब्‍योरा होगा. आपको बताना होगा कि आप कितने फीसदी रकम निकालना चाहते हैं.

> सब्मिट पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड करने के लिए एक सिस्‍टम जेनरेटेड फॉर्म उपलब्‍ध होगा. आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इस फॉर्म को नोडल ऑफिस भेजना होगा. नोडल ऑफिस आपके अनुरोध को प्रोसेस करेगा, जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है आपके खाते में पैसा आ जाएगा.