सिर्फ 1 डॉक्युमेंट पर खोल सकते हैं यह पेंशन खाता, पहले से आसान हो गया नियम
NPS खाता खोलना अब और आसान हो गया है. क्योंकि पेंशन कोष नियामक Pfrda ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत खाता खोलने को और आसान बनाया है.
NPS खाता खोलना अब और आसान हो गया है. क्योंकि पेंशन कोष नियामक Pfrda ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत खाता खोलने को और आसान बनाया है. इसके तहत नए लोगों के लिए Kyc (अपने ग्राहक को जाने) के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा. अब केवल ऑफलाइन Aadhaar के साथ खाता खोला जा सकेगा और उसकी फोटो कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी.
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (Pfrda) पहले ही E-NPS/प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस केंद्रों (जहां NPS खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन Aadhaar के जरिये NPS खाता खोलने की इजाजत दे चुका है.
बदल गया तरीका
ऑफलाइन Aadhaar के साथ verification में आधार की फोटोकॉपी नहीं देनी होती. आवेदन देने वाले को UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) पोर्टल पर जाकर E-NPS के जरिये पासवर्ड सुरक्षित aadhaar एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी होती है. KYC के लिये इसे दिया जा सकता है.
इस सुविधा का इस्तेमाल point of presence के जरिये NPS खाता खोलने में भी होता है. डाउनलोड Aadhaar पर UIDAI का डिजिटल हस्ताक्षर होता है. इससे E NPS/Pop उसकी जांच कर सकते हैं. इसमें पहचान और पते का verification हो सकता है. इससे NPS खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं.
PFRDA कोरोना वायरस महामारी के बीच कई तरह की सहूलियतें दे रहा है. ताकि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना पड़े. इससे पहले उसने खाताधारकों को covid 19 बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी (partial withdrawal) की इजाजत दी थी. जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, माता-पिता के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं.
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PFRDA ने साफ किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं है. PFRDA के मुताबिक अभी APY के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.