National Pension system: आज के समय में सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर कई तरह की प्लानिंग करते हैं. कई लोग बीमा प्लान लेते हैं तो वहीं कई लोग रिटायरमेंट प्लान लेते हैं. लेकिन, दिक्कत तब होती है जब आपका रिटायरमेंट प्लान किसी कारण से बंद हो जाए. अगर आपका भी National pension system किसी भी कारण से इन एक्टिवेट हो गया है तो अब आप उसको आसानी से दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

करना होता है इतना निवेश

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रिटायरमेंट सेविंग के लिए कई स्‍कीमें हैं. नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) उनमें से एक है. NPS में आप दो तरीकों से पैसा डाल सकते हैं. इसमें पहला है टियर 1 और दूसरा टियर 2 है. खाता खुलवाते समय आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है. इसके बाद में टियर 2 में 1000 रुपए डालने होता हैं. आपको हर फाइनेंशियल इयर में ये कॉन्ट्रिब्यूशन करना होता है.

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फ्रीज्ड हो जाता है अकाउंट

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट और PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) को डिएक्टिवेट कर दिया जाता है. इन्‍हें खातों को 'फ्रीज्‍ड' कर दिया है.

कैसे दें एप्‍लीकेशन?

अपने अकाउंट के फ्रीज्ड से हटाने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म फिल करना होता है. आपको ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है. या फिर जहां आपका NPS चल रहा है आप वहां से इस फॉर्म को ले सकते हैं. या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं.

यहां से करें ऑनलाइन डाउनलोड

इसके लिए इस लिंक https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf पर क्लिक करें.

डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

फॉर्म के साथ सब्‍सक्राइबर के PRAN कार्ड की कॉपी को भी लगाना होता है.

देनी होती है पेनाल्टी

जब आप अपना अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं तो आपको अकाउंट में 500 रुपए जमा करने के साथ 100 रुपए पेनाल्टी भी देनी होती है.

कैसे होता है वेरिफिकेशन?

एप्‍लीकेशन को जमा करने के बाद ऑफिस के अधिकारियों से आपके खाते का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसके बाद में आपके एप्‍लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और पीआरएएन को एक्टिवेट कर दिया जाता है.