Debt Mutual Funds: फाइनेंसल बिल 2023 में डेट म्यूचुअल फंड के लिए बड़ा बदलाव किया गया है. डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था. सरकार ने अब इसे LTCG के दायरे से बाहर कर दिया है. इसके अलावा इंडेक्सेशन का भी लाभ मिल रहा था. उसे भी हटा दिया गया है. डेट फंड्स से आउटफ्लो लगातार बढ़ रहा है. AMFI की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, फरवरी में डेट फंड्स से कुल  13815.23 करोड़ रुपए की निकासी की गई. जनवरी में 10316.15 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी. अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कुल  21095.93 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था. ऐसे में अगर कोई निवेशक Debt Mutual Funds में SIP कर रहा है तो उसे आगे क्या करना चाहिए?

SIP कर रहे निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है

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जी बिजनेस से बात करते हुए आनंदराठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज ने कहा कि LTCG पर मिल रहा टैक्स बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 से नहीं मिलेगा. 31 मार्च तक के निवेश पर कोई असर नहीं होगा. ऐसे में पुराने निवेशकों को घबराकर यूनिट्स बेचने की जरूरत नहीं है. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक एक और बार रेपो रेट बढ़ा सकता है. उसके बाद डेट फंड्स काफी आकर्षक हो जाएंगे. ऐसे में अगर किसी निवेशक की योजना डेट फंड्स में बने रहने की है तो वे एडिशन्स यूनिट्स 31 मार्च तक खरीद सकते हैं.

फ्यूचर में है प्लान तो 31 मार्च तक कर सकते हैं प्री-प्लान्ड निवेश

अगर कोई निवेशक रेपो रेट हाइक साइकिल के बाद डेट फंड्स में निवेश की योजना बना रहा है तो ये निवेशक प्री-प्लान करें और क्षमता के हिसाब से 31 मार्च तक डेट फंड्स पोर्टफोलियो को एडवांस में तैयार कर लें. अगर आपको फंडिंग की समस्या है तो म्यूचुअल फंड्स के वर्तमान निवेश को प्लेज करें और बैंक से ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करें. 8-9 फीसदी पर ओवरड्रॉफ्ट लिक्विडिटी मिल जाएगा. इस फंड का इस्तेमाल डेट फंड्स को लेकर अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल या फ्रेश यूनिट्स खरीद सकते हैं.

Debt Mutual Funds को लेकर नियम में क्या बदलाव हुआ?

1>> डेट म्यूचुअल फंड्स को LTCG कैटिगरी से बाहर कर दिया गया है. अब 3 साल के बाद अगर यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो जो कैपिटल गेन होगा  वह आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगी. आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उस हिसाब से उसपर टैक्स जमा करना होगा.

2>> डेड फंड्स के निवेशकों को इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था. 3 साल बाद जब यूनिट्स को रिडीम किया जाता था, तब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20 फीसदी का टैक्स लगता था. अब इंडेक्सेशन का लाभ भी नहीं मिलेगा.

3>>  नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. 31 मार्च 2023 तक किए गए निवेश पर पुराना नियम ही लागू होगा. अगर कोई निवेशक 31 मार्च को डेट फंड्स में नया निवेश करता है तो उसे भी LTCG पर मिल रहा टैक्स बेनिफिट मिलेगा. 1 अप्रैल से किए गए निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा.

(डिस्‍क्‍लेमर: म्‍यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. यहां निवेश की सलाह नहीं दी गई है. निवेश संबंधी फैसला करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)

 

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