इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर SEBI ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, 1 नवंबर से बदल जाएगा कनेक्टेड पर्सन का ये नियम
Insider Trading Rules: SEBI ने ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में 'कनेक्टेड पर्सन' का दायरा बढ़ा दिया है. इसमें कहा गया है कि कनेक्टेड पर्सन वो है, जिसके पास गोपनीय और संवेदनशील जानकारी हो.
Insider Trading Rules: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नया प्रस्ताव, कंसलटेशन पेपर जारी किया है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के अंदर इंटीग्रिटी और ट्रांसपरेंसी को बढ़ाने के लिए 1 नवंबर से प्रभावी इस नए नियम को नोटिफाई किया है.
बढ़ गया कनेक्टेड पर्सन का दायरा
सेबी ने ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में 'कनेक्टेड पर्सन' का दायरा बढ़ा दिया है. इसमें कहा गया है कि कनेक्टेड पर्सन वो है, जिसके पास गोपनीय और संवेदनशील जानकारी हो. कंसल्टेंसी फर्म और निवास स्थान भी इसके दायरे में लाए गए हैं.
ये रिश्तेदार भी होंगे 'कनेक्टेड पर्सन'
इसके साथी ही सेबी ने कहा कि कनेक्टेड पर्सन से सलाह लेने वाले को भी इनसाइडर के दायरे मे लाया गया है. वहीं, HUF भी इनसाइडर होगा. इसका मतलब है इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत रिश्तेदारों का भी दायरा बढ़ेगा. जैसे पति/पत्नी, भाई-बहन, पति/पत्नी के भाई-बहन, खानदान के लोग भी इसमें शामिल होंगे.
आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अज़ीज़ ने कहा, "अप्रकाशित प्राइस सेंसटिव जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाना अनिवार्य करके, SEBI सतर्कता सुनिश्चित कर रहा है."
18 अगस्त तक देनी है राय
26 जुलाई को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार बोर्ड इसके द्वारा नवंबर 2024 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियुक्त करता है जिस दिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 लागू होगा. सेबी ने प्रस्ताव पर 18 अगस्त तक सभी पक्षों से राय मांगी है.