अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों बड़ी राहत देते हुये KYC नियमों में ढील दी है. अगर आपका आधार-पैन लिंक नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से लागू नियम के मुताबिक, आधार-पैन लिंक न होने पर निवेशकों का KYC ऑन होल्ड हो गया था, जिस वजह से निवेशक किसी भी म्यूचुअल फंड में न ही निवेश कर सकते थे और न ही अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करा सकते थे.

आधार-पैन लिंक के बिना भी KYC करवाया जा सकता है

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SEBI ने ऐसे निवेशकों को बड़ी राहत दी है. नए नियम के अनुसार बिना आधार - पैन लिंक किए बिना भी निवेशक अपना KYC OVD यानी कि officially valid documents जैसे की आधार, PAN कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस  के साथ KYC करवा सकता हैं. ऐसे निवेशक का KYC status होगा KYC registered. 

जिस फंड के लिए केवाईसी, उसी फंड में निवेश संभव

KYC registered status वाला निवेशक सिर्फ उसी फंड के साथ डील कर सकता है जिसके लिए KYC करवाया है , किसी दूसरे नए फंड के साथ नहीं. वहीं, अगर किसी निवेशक ने आधार- पैन लिंक करवाया है और अपना KYC करवाया है तो उस निवेशक का status होगा KYC Validated. ऐसे निवेशक सभी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.

नए फंड के लिए फिर से करवाना होगा KYC

KYC registered निवेशक अगर किसी नए फंड में निवेश करने के लिए फिर से KYC करवाना होगा. अगर KYC status ऑन होल्ड है तो निवेशक का ईमेल, मोबाइल नंबर, पता  वेरिफाईड नहीं हैं. KYC on hold वाले निवेशक म्यूचुअल फंड में डील नहीं कर पाएंगे और न ही निवेश कर पाएंगे और न ही रिडीम की सुविधा मिलेगी.

कहां चेक कर सकते हैं KYC Status?

अगर कोई निवेशक स्टेटस चेक करना चाहता है तो www.CVLKRA.com पर केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं.

KYC inquiry पेज में जाकर निवेशक अपने पैन नंबर से KYC status चेक कर सकते हैं. इसकी पेज पर निवेशक अपनी KYC registered authorities यानी कि KRA मसलन CAMS, Karvy इत्यादि भी देख सकते हैं.

14 मई के सर्कुलर में दी गई राहत

अगर निवेशक का KYC validated  या registered नहीं है तो अपने KRA की वेबसाइट पर जाकर officially valid documents के साथ KYC कर सकते हैं. 14 मई के सर्कुलर में SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी है.