Mutual Fund से कमाई पर कैसे और कितना देना होता है टैक्स? Budget से पहले जान लें ये अहम डीटेल
Mutual Funds Tax Liability Rules: म्यूचुअल फंड में टैक्स देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने समय बाद और कितना पैसा स्कीम से निकाला है. यह कैपिटल गेन टैक्स होता है. इसलिए निवेश और यूनिट रिडीम कराने से पहले टैक्स देनदारी के बारे में भी जान लेना चाहिए.
Mutual Funds Tax Liability Rules: म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर टैक्स भी देना पड़ता है. टैक्स देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने समय बाद और कितना पैसा स्कीम से निकाला है. यह कैपिटल गेन टैक्स होता है. इसलिए निवेश और यूनिट रिडीम कराने से पहले टैक्स देनदारी के बारे में भी जान लेना चाहिए. बजट (Budget 2023) आने वाला है. आम निवेशकों को और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में कैपिटल गेन टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है.
म्यूचुअल फंड में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है. निवेशकों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) निवेशक को देना पड़ता है. म्यूचुअल फंड डिविडेंड के मामले में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) भी लगता है और फंड के मुताबिक टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कटता है.
Mutual Fund पर STCG, LTCG
BPN फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है, म्यूचुअल फंड में टैक्स लॉयबिलिटी इस पर निर्भर करती है कि आपने किस तरह के फंड जैसेकि इक्विटी, डेट, गोल्ड... और बेचने से पहले कितने समय तक निवेश किया है. अगर आपने इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने से कम समय के निवेश कर रहे हैं, तो आपको 15 फीसदी की दर टैक्स देना होगा.
निगम कहते हैं, अगर आप 12 महीने से ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं और आपको कैपिटल गेन 1 लाख रुपये से कम हुआ है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपकी टैक्स देनदारी 10 फीसदी होगी. इसी तरह, अगर आप डेट फंड या अन्य दूसरे फंड में शॉर्ट यानी 3 साल से कम से के लिए निवेश करते हैं, तो आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा.
Indexation Benefit पर भी टैक्स
एके निगम का कहना है, अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 3 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन का लाभ (Indexation Benefit) मिलता है. इसका मतलब, इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान इंफ्लेशन को आपके इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट किया जाता है. इसके चलते आपका नेट कैपिटल गेन घट जाता है और घटी हुई रकम पर टैक्स चुकाना होता है. इसका मतलब कि अगर अभी महंगाई दर ज्यादा है, तो इंडेक्सेशन का लाभ भी ज्यादा मिलेगा और नेट कैपिटल गेन कम हो जाएगा.
DDT की भी देनदारी
एक्सपर्ट का कहना है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर निवेशकों को मिलने वाले डिविडेंड (लाभांश) पर भी टैक्स देनदारी होती है. बजट 2020 में हुए संसोधन के मुताबिक, डिविडेंड से होने वाली इनकम को निवेशकों की टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाता है और उसके टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है. इससे पहले, निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री होता था.
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