Mutual Fund: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024 (Union Budget 2024) में कैपिटल गेन्स पर टैक्स दरों में बदलाव का ऐलान किया है. नए बदलाव 23 जुलाई से लागू हो गए. अब सवाल ये है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 1 अप्रैल 2024 से 23 जुलाई 2024 तक और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स से रिडम्शन पर टैक्स कैसे देना होगा. आइए इसे समझते हैं.. 

MF: कैसे लगेगा टैक्‍स 

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(नोट: ऊपर दिए गए रेट्स में सरचार्ज और सेस शामिल नहीं है. सरचार्ज और सेस रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.) 

बजट में क्या हुए ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि कुछ निश्चित फाइनेंशियल एसेट्स पर STCG टैक्स को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. अभी यह 15 फीसदी है. अन्य फाइनेंशियल एसेट्स पर 15 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बरकरार रखा गया है. 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG को लेकर दो बड़े बदलाव किए गए हैं. पहला, LTCG की छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है. टैक्स रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया. यह नियम सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर लागू होगा. 

लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा होने पर यह LTCG के अंतर्गत आएगा. जबकि अनलिस्टेड और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए LTCG की अवधि 2 साल कर दी गई है. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड्स और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर पर कैपिटल गेन इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक लगेगा.