Mutual Funds यूनिट के लिए 1 नवंबर से लागू होगा ये नियम, जानिए पूरी डीटेल
Insider Trading: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) यूनिट के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) नियम लागू करने की तारीख तय कर दी है.
Insider Trading: म्यूचुल फंड्स में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) यूनिट के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) नियम लागू करने की तारीख तय कर दी है. मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, 1 नवंबर 2024 से म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम लागू होगा. बता दें कि नियम नवंबर 2022 में ही तय हो गए थे लेकिन इंडस्ट्री की तैयारी के बाद अब अमल में आया है.
बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि म्यूचुअल फंड के लिए भेदिया कारोबार नियम 1 नवंबर से लागू होगा. इसके तहत, एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के म्यूचुअल फंड में नामित व्यक्तियों, न्यासियों या उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेन की सूचना दो कारोबारी दिन के भीतर अनुपालन अधिकारी को देनी होगी. छूट प्राप्त योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं में 15 लाख रुपये की सीमा या तो एकबारगी लेनदेन अथवा एक तिमाही के भीतर एक से अधिक लेनदेन में हो सकती है.
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सेबी के अनुसार, म्यूचुअल फंड में 31 अक्टूबर तक के निवेश के बारे में शेयर बाजारों को 15 नवंबर तक जानकारी देनी होगी. इसके बाद की तिमाहियों के लिए कंपनियों को तिमाही समाप्त होने पर 10 दिन के भीतर जानकारी प्रदान करनी होगी. सेबी ने कहा, छूट वाली योजनाओं को छोड़कर संपत्ति प्रबंधन कंपनी के नामित व्यक्तियों, न्यासियों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा अपने म्यूचुअल फंड की योजनाओं में प्रति पैन (PAN) एकबारगी या किसी भी तिमाही में विभिन्न लेनदेन के जरिये 15 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेन के बारे में विवरण देने की जरूरत होगी. यह विवरण लेनदेन होने के दो कारोबारी दिवस में एएमसी के अनुपालन अधिकारी को देना होगा.
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नियामक ने कहा कि कर्मचारियों को 30 दिन के भीतर एक ही प्रतिभूति में कारोबार से मुनाफा कमाने से बचना चाहिए और अगर वे लेनदेन करते हैं, तो उन्हें इसे अनुपालन अधिकारी को इसके कारण के बारे में बताना होगा. अनुपालन अधिकारी इस बारे में AMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और न्यासियों को जानकारी देगा. सेबी ने नवंबर, 2022 में एक अधिसूचना के माध्यम से म्यूचुअल फंड यूनिट में कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading नियमों के तहत शामिल किया. इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के भीतर ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ाना था.