MMSKY: 8000-10000 रुपए का स्टाइपेंड दिलाएगी ये सरकारी योजना, किसे मिलेगा फायदा, कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन? जानिए सबकुछ
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 'मुख्यमंत्री सीखो, कमाओ योजना' को लॉन्च कर दिया है. यहां जानिए इस स्कीम का कैसे मिलेगा फायदा, क्या हैं फीचर्स.
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 'मुख्यमंत्री सीखो, कमाओ योजना' (Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana- MMSKY) को लॉन्च कर दिया है. ये योजना Learn and Earn पर बेस्ड है. इस स्कीम के जरिए राज्य के युवाओं को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक 8000 रुपए से लेकर 10000 के बीच स्टाइपेंड दिया जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि इस स्कीम से जुड़ी खास बातें.
आयु सीमा 18 साल से लेकर 29 साल
इस योजना के पहले चरण में एक लाख युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है. इस योजना के लिए पहले मध्य प्रदेश सरकार युवाओं से आवेदन लेगी, उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. इस स्कीम में 800 कोर्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8000 से 10000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा. 18 साल से लेकर 29 साल तक का कोई भी युवा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. ट्रेनिंग 1 साल की होगी, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग पीरियड 6 से 9 महीने रखा गया है.
योग्यता के हिसाब से स्टाइपेंड
स्टाइपेंड योग्यता के अनुसार दिया जाएगा. 12वीं पास को हर महीने 8000 रुपए, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा पास को 9000 और स्नातक पास या उच्च शिक्षा पास होने पर 10 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा.
क्या है पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा उसकी उम्र आयु 18 से 29 वर्ष तक होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, स्नातक पास या उच्च शिक्षा पास होना जरूरी है. समग्र पोर्टल पर आधार E-Kyc जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और Email होना जरूरी है. साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) इनेबल्ड हो.
यहां मिलेगी कोर्सेज की डीटेल्स
स्कीम का लाभ लेने के लिए www.mmsky.mp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सभी कोर्सेज की लिस्ट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2023 से युवाओं का आवेदन शुरू होगा और 31 जुलाई 2023 से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी. 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा.
कंपनी को रजिस्ट्रेशन में होगी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जोड़ा जाएगा. कंपनी को रजिस्ट्रेशन के दौरान GSTIN और PAN नंबर के साथ EPFO (यदि कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे ज्यादा है तो) की जरूरत होगी. ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रोजगार बोर्ड देगा.
कौन सी कंपनियां होंगी पात्र
देश और प्रदेश की वो कंपनियां जिनके पास Pan और GST नंबर है. सभी तरह के प्राइवेट प्रतिष्ठान जैसे प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, समिति, कंपनी, पार्टनरशिप ट्रस्ट आदि इस योजना के पात्र होंगे.
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