ITR-U Latest News: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख अब खत्म हो चुकी है. इसके लिए 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर (ITR Update) भरनी थी लेकिन इसके बाद भी कई टैक्सपेयर्स ने जुर्माने या पेनाल्टी के साथ आईटीआर फॉर्म भरा. हालांकि इस साल बजट में केंद्र सरकार ने (Union Budget 2022) आईटीआर-यू का ऐलान किया था, जिसके तहत टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करके दोबारा भर सकते हैं. अब इस आईटीआर-यू को लेकर एक नया अपडेट आया है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, मई से लेकर सितंबर के बीच 1.55 लाख से ज्यादा आईटीआर-यू भरी जा चुकी हैं. 

ITR-U भरने के लिए देनी होगी अतिरिक्त राशि

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इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 2 सितंबर तक 1.55 लाख से ज्यादा आईटीआर-यू फाइल की जा चुकी हैं. आईटीआर-यू भरने के लिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त और बचे हुए टैक्स से ज्यादा राशि देनी होगी. 

इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में बताया कि 2 सितंबर तक 1.55 लाख से ज्यादा आईटीआर-यू भरी जा चुकी हैं. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 (2019-20) और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर भरी जा चुकी हैं. 

IT एक्ट के तहत लाया गया था प्रावधान

बता दें कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के तहत आईटीआर-यू फाइल करने का प्रावधान जारी किया था. प्रावधान के मुताबिक, अगर आईटीआर-यू को एसेसमेंट ईयर के 12 महीने यानी कि 1 साल के भीतर भरा जाता है तो टैक्सपेयर्स को देय कर का 25 फीसदी और ब्याज अदा करना होगा. इसके अलावा अगर एसेसमेंट ईयर के 12 महीने के बाद और 24 महीने पहले आईटीआर-यू भरा जाता है तो ये अतिरिक्त राशि जमा करने की दर 50 फीसदी हो जाएगी. 

आईटीआर-यू फॉर्म की जरूरत क्यों

बता दें कि एसेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर ही आईटीआर-यू फॉर्म भर देना चाहिए. इस फॉर्म के जरिए आईटीआर में इनकम को अपडेट किया जाता है और विभाग को बताना होता है कि आप आईटीआर-यू क्यों भर रहे हैं.