Mutual Funds में आपने भी किया है निवेश? 30 सितंबर तक जरूर भर लें अपना नॉमिनेशन, जानें अपने काम का ये नियम
Money Guru: सेबी ने Mutual Funds के निवेशकों को 30 सितंबर, 2023 तक नॉमिनेशन पूरा करने के लिए कहा है. अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, तो ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन आपके पास है.
Money Guru: सेबी के नियमों के मुताबिक, Mutual Funds के निवेशकों को अपने खाते में 30 सितंबर, 2023 तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, तो ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन आपके पास है. ये जानना जरूरी है कि अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि निवेश में नॉमिनी क्यों जरूरी है और अगर आपका नॉमिनी नहीं है, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं. इसके लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स बजाज कैपिटल से फाइनेंशियल वेलबीइंग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और Amitkukreja.com के फाउंडर अमित कुकरेजा होंगे.
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
- सेबी का MF नॉमिनेशन को लेकर नया नियम
- नए निवेशकों के लिए ऑप्ट आउट डेक्लेरेशन फार्म भी
- किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे,इसका भी विकल्प
- फिजिकल फॉर्म से अप्लाई करने पर,दस्तखत जरूरी
- ऑनलाइन निवेश करने पर, ई-साइन का विकल्प
- सितंबर 30,2023 तक नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरा करना जरूरी
- नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरा न होने पर, फ्रीज होगा खाता
- खाता फ्रीज होने पर निवेश स्विच या रिडीम नहीं कर सकते
- ज्वाइंट होल्डर होने पर भी,नॉमिनेशन जरूरी
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन क्यों जरूरी?
- यूनिटहोल्डर की मृत्यु के बाद MF यूनिट के ट्रांसफर में आसानी
- नॉमिनी न होने की स्थिति में कई कानूनी दस्तावेज दिखाने जरूरी
- कानूनी दस्तावेज जैसे वसीयत,लीगल हियर सर्टिफिकेट,NOC आदि
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम
- एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं
- चाहें तो उनके लिए शेयर्स भी बांट सकते हैं
- नॉमिनी में बराबर हिस्सा भी बांट सकते हैं
- एक नॉमिनी को ज्यादा हिस्सा देना है तो फॉर्म में लिखें
- म्यूचुअल फंड एप्लिकेशन फॉर्म में नॉमिनी का ब्योरा
- जिसे नॉमिनी बनाना है, फॉर्म में उसकी जानकारी दें
- सिंगल, ज्वाइंट यूनिट होल्डर नॉमिनी रख सकते हैं
- सिंगल यूनिट होल्डर की मृत्यु पर, नॉमिनी का हक
- एक ज्वाइंट होल्डर की मृत्यु, दूसरे होल्डर को बेनेफिट
- दोनों यूनिट होल्डर की मृत्यु पर ही,नॉमिनी को बेनेफिट
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन कैसे करें?
- नॉमिनेशन फॉर्म भरकर नॉमिनी बना सकते हैं
- ऑफलाइन मोड में रेजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या AMC को दें
- ऑनलाइन अकाउंट में फंड स्टेटमेंट में जानकारी दे सकते हैं
- CAMS या KFintech जैसी वेबसाइट के जरिए नॉमिनेशन कर सकते हैं
MF में नॉमिनी कैसे करें क्लेम
- नॉमिनी MF यूनिट ट्रांसफर के लिए फॉर्म T3 भरें
- यूनिट होल्डर की डेथ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी जरूरी
- नॉमिनी नाबालिग तो बर्थ सर्टिफिकेट, PAN,KYC दस्तावेज
- नॉमिनी के नाम कैंसिल चेक,बैंक स्टेटमेंट या पासबुक
- ट्रांसमिशन रकम `2 लाख तक तो बैंक मैनेजर से अटेस्ट कराएं
- ट्रांसमिशन रकम `2 लाख से ऊपर,नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराएं
- जहां रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं,बॉन्ड ऑफ इन्डेम्नटी या सक्सेशन सर्टिफिकेट दें
कौन है नॉमिनी?
- निवेश के समय नॉमिनी नियुक्त करते हैं
- नॉमिनी सिर्फ पैसे/संपत्ति का केयरटेकर
- नॉमिनी पैसों का हकदार नहीं होता
- नॉमिनी को लीगल वारिस को पैसे सौंपना जरूरी
- नॉमिनी और लीगल वारिस एक भी हो सकते हैं
नॉमिनी कौन हो सकता है?
- आपका जीवनसाथी
- आपका बच्चा
- आपके माता-पिता
- परिवार का कोई और सदस्य
- कोई नजदीकी दोस्त
नॉमनी-कहां-कहां जरूरी?
- जीवन बीमा
- बैंक अकाउंट
- FD
- डीमैट अकाउंट
- म्यूचुअल फंड
- प्रॉपर्टी
जीवन बीमा में नॉमिनेशन
- एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं
- माता/पिता, पति/पत्नी या बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं
- पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले नॉमिनी बदल सकते हैं
- किसी दोस्त या दूर के रिश्तेदार को भी नॉमिनी बना सकते हैं
- नॉन फैमिली मेंबर नॉमिनी सिर्फ केयरटेकर होता है
- कानूनी वारिस पॉलिसी बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं
- जीवन बीमा में कानूनी वारिस को ही नॉमिनी बनाना बेहतर
बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन
- रिश्तेदार या दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं
- नॉमिनी जरूरी नहीं कानूनी वारिस भी हो
- किसी एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते हैं
- नॉमिनी नाबालिग तो गार्जियन नियुक्त करना जरूरी
- एक ही बैंक में अलग-अलग खातों के अलग नॉमिनी रख सकते हैं
- ज्वाइंट अकाउंट रकम पर पहला हक दूसरे होल्डर का होगा
- ज्वाइंट अकाउंट के दोनों होल्डर की मृत्यु पर नॉमिनी को रकम
- NRI नॉमिनी को पैसा,RBI की अनुमति के बाद मिल सकती है
नॉमिनी के जरूरी नियम
- नॉमिनी नाबालिग तो गार्जियन नियुक्त करना जरूरी
- एक से ज्यादा नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं
- नॉमिनी को कई बार बदल सकते हैं
- नॉमिनी हमेशा संपत्ति का हकदार नहीं
- नॉमिनी बनाने पर भी वसीयत बनाना जरूरी
- नॉमिनी है पर वसियत नहीं,संपत्ति का बंटवारा कानून के हिसाब से
निवेश में नॉमिनी किन बातों का ध्यान रखें?
- शुरूआत में ही नॉमिनी बनाना ही सही
- नॉमिनी बनाते वक्त विटनेस जरूर रखें
- नॉमिनी उसी शख्स को बनाएं जिसपर आपको भरोसा हो
- नॉमिनी और लीगल वारिस एक ही हो तो बेहतर है