Money Guru: डिविडेंड इनकम पर कितना लगता है टैक्स, कितना कटेगा TDS? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब
Tax on Dividend income: डिविडेंड इनकम पर टैक्स को लेकर क्या नियम हैं और इस पर कितना TDS काटा जाता है? यहां मिलेगा आपको सारे सवालों का जवाब.
Tax on Dividend income: डिविडेंड से कमाई पर अब डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स नहीं लगता बल्कि इसपर TDS काटा जाता है. कंपनियां मुनाफे के साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड जारी करती हैं.साथ ही म्यूचुअल फंड के डिविडेंड विकल्प पर भी हर डिविडेंड निवेशक के खाते में आता है. जहां पहले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स देकर डिविडेंड बांटा करती थी. वहीं अब निवेशक के हाथ में ये टैक्सेबल है. आइए टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से जानते हैं डिविडेंड से हुई कमाई पर कितना TDS कटेगा, PAN कार्ड की जानकारी ना देने पर कितना टैक्स लगेगा, किसपर टैक्स नहीं लगेगा और रिटर्न भरते वक्त इसका क्लेम कैसे लिया जाए?
डिविडेंड आय (Tax on Dividend Income) पर टैक्स नियम
- डिविडेंड आय पर शेयरहोल्डर की टैक्स देनदारी
- डिविडेंड पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है
- कुल आय 10 लाख से ज्यादा तो 30% टैक्स लगेगा
- पहले लगता था डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स(DDT)
- डिविडेंड डिक्लेयर करने पर DDT कंपनी जमा करती थी
- पहले शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगता था
- बजट 2020 में डिविडेंड के नियम में बदलाव हुआ
डिविडेंड पर TDS के नियम
- धारा 194 के तहत डिविडेंड पर TDS के नियम
- डिविडेंड 5 हजार से ज्यादा,तो कंपनी 10% TDS काटेगी
- पैन नहीं जमा करने की स्थिति में 20% TDS कटौती
- सीनियर सिटीजन फार्म 15H देकर TDS कटौती से बच सकते हैं
- 2.5 लाख से कम आय,फार्म 15G देकर TDS कटौती से बच सकते हैं
MF में डिविडेंड पर टैक्स नियम
- इक्विटी या डेट फंड में डिविडेंड टैक्सेबल है
- म्यूचुअल फंड से डिविडेंड पर स्लैब रेट पर टैक्स
- MF बेचने पर लॉन्ग टर्म पर 10% टैक्स
- 1 लाख तक कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं
विदेशी कंपनी से डिविडेंड पर टैक्स?
- विदेशी कंपनी से डिविडेंड पर टैक्स के अलग नियम
- रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स के अलग नियम
- रेजिडेंट भारतीय हैं तो विदेशी कंपनी से डिविडेंड पर टैक्स लगेगा
- नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं, तो टैक्स नहीं देना होगा
डीम्ड डिविडेंड (Deemed Dividend) पर टैक्स नियम
- प्राइवेट कंपनी में 10% से ज्यादा के शेयरहोल्डर हैं
- कंपनी से लोन लेते हैं तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा
- डीम्ड डिविडेंड पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा
एडवांस टैक्स
- 10 हजार से ज्यादा टैक्स देनदारी पर एडवांस टैक्स भुगतान
- 15 जून,15 सितंबर,15 दिसंबर,15 मार्च-4 किस्तें
- एडवांस टैक्स नहीं जमा करने पर देना होगा ब्याज
- अगर एडवांस टैक्स नहीं दिया, 1% मासिक दर से लगेगा ब्याज
एडवांस टैक्स-किसके लिए?
- बिजनेसमैन, प्रोफेशनल के लिए एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी
- वित्त वर्ष में 10 हजार से अधिक टैक्स देनदारी पर एडवांस टैक्स
- नौकरीपेशा को अन्य स्रोत से आमदनी पर एडवांस टैक्स जरूरी
- अन्य स्रोत जैसे किराया, डिविडेंड,ब्याज आदि
- 60 साल से अधिक लोगों को एडवांस टैक्स से छूट
- सीनियर सिटीजन को बिजनेस,प्रोफेशन से आय तो लगेगा टैक्स