Money Guru: किसी भी टैक्सपेयर के लिए हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है. यह एक बेहद जरूरी काम है. लेकिन इसमें भी अगर आपने आईटीआर (Income Tax Return) फाइल कर दिया लेकिन इसे वेरिफाई नहीं किया तो यह खारिज भी हो सकता है. इसके अलावा रिटर्न में अपनी आय को सही तरीके से दर्शाना जरूरी है. अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो टैक्स (TAX) एक्सपर्ट सुनील गर्ग और कपिल मित्तल से यहां समझ सकते हैं.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ITR ई-वेरिफिकेशन

रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफाई करना जरूरी

ITR वेरिफाई नहीं,तो अमान्य करार होगा

सरकार ने सख्त किए ई-वेरिफिकेशन (ITR e-verification) के नियम

1 अगस्त के बाद,रिटर्न भरने पर जुर्माना लगेगा

रिटर्न ई-वेरिफाई करने के लिए 30 दिनों का समय

पहले ई-वेरिफिकेशन की सीमा 120 दिन थी

1 अगस्त या इसके बाद रिटर्न भरने वालों पर नियम

लेट रिटर्न पर जुर्माना

रिटर्न (Income Tax Return) न भरने पर लगती है लेट फीस

धारा 234F के तहत लेट फीस लगेगी

₹5000 तक लेट फीस देनी पड़ सकती है

अधिकतम ₹5000 के जुर्माना के साथ रिटर्न (ITR) भर सकते हैं

किसपर कितना जुर्माना?

आय                                      जुर्माना                              

₹5 लाख से ऊपर                      ₹5000

₹5 लाख तक                           ₹1000

₹2.5 लाख तक                            -

ऐसे करें ITR ई-वेरिफाई

-आधार OTP के जरिए

-नेट बैंकिंग में ई-फाइलिंग अकाउंट

-बैंक अकाउंट नंबर के जरिए EVC

-डीमैट खाता संख्या के जरिए EVC

-बैंक एटीएम के जरिए EVC

-CPC,बेंगलुरू के ITR-V की साइन कॉपी भेजकर

नई टैक्स रिजीम-बदलाव की तैयारी?

2021-22 एसेसमेंट साल-5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए

5% से भी कम टैक्सपेयर्स ने नई टैक्स व्यवस्था में रिटर्न भरा

साल 2020 के आम बजट में आया था नया टैक्स स्लैब

नई टैक्स रिजीम में टैक्स से जुड़ी कई बड़ी छूट नहीं

मूलधन,ब्याज पर बचत के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन लाभ नहीं

नए टैक्स रिजीम के प्रति टैक्सपेयर्स का कम रुझान

नया टैक्स सिस्टम- क्या नहीं?

स्टैंडर्ड डिडक्शन- ₹50,000

HRA- ₹2 लाख

80C डिडक्शन- ₹1.5 लाख

80D(मेडिकल इंश्योरेंस)- ₹50,000

80EE(हाउसिंग लोन का ब्याज)- ₹50,000

कृषि से आय

धारा 10(1) के मुताबिक कृषि की आय टैक्स फ्री

कृषि से आय बाकी आय से जोड़कर मिलती है छूट

दूसरी आय में कृषि आय जोड़कर टैक्स बढ़ जाता है

जैसै-कृषि आय-₹5 लाख,अन्य आय ₹10 लाख

कुल आय पर टोटल ₹2.08 लाख का टैक्स बनेगा

जबकि सिर्फ 10 लाख की अन्य आय पर ₹1.17 लाख का ही टैक्स

कृषि आय जुड़ने से अतिरिक्त ₹90 हजार का टैक्स

कौन सी आय-कृषि आय नहीं?

घर की उपज, कृषि आय नहीं

सब्जी घर में उगाकर,कृषि आय नहीं मानी जाएगी

कृषि से आय 5 हजार से ज्यादा,तो फॉर्म 2 भरना होगा

फॉर्म 2 में कृषि भूमि की सारी जानकारी देना जरूरी

कृषि से आय तो फसल बेचने का सबूत रखें

फसल मंडी में बेची या बाहर,जानकारी देना जरूरी

फसल बेचने पर पैसे कैसे मिला और फसल उगाने का खर्च भी दें

कृषि भूमि बेचने पर टैक्स

ग्रामीण क्षेत्र की भूमि बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं

कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं तो टैक्स लगेगा

कृषि भूमि बेचने के लिए दूरी का ध्यान रखना जरूरी

कृषि भूमि नगर निगम से 8 किमी दूर तो टैक्स फ्री

छोटे शहर में नगर निगम से 6 किमी की दूरी मान्य है

कृषि भूमि-टैक्स और मुआवजा

कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि खरीदने पर टैक्स छूट

धारा 54(B) के तहत कैपिटल गेन टैक्स से मिलती है छूट

सरकार के कृषि भूमि अधिग्रहण करने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं

सरकार कृषि भूमि का अधिग्रहण करे तो मुआवजे पर टैक्स नहीं

सवाल-जवाब

बुलंदशहर से एक निवेशक

किसानों से फसल खरीद कर बेचते हैं

किसानों से खरीदी फसल पर आय,कृषि आय मानी जाएगी?

निवेशक को जवाब

किसानों से खरीदी गई फसल से आय,कृषि आय नहीं

किसानों से खरीदी फसल से आय,व्यापार से आय है

व्यापार से आय पर टैक्स देना पड़ेगा

नोएडा से एक निवेशक

नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक,जमीन बेची है

10 एकड़ जमीन एक बिल्डर को बेची है

बिल्डर जमीन पर होटल प्रोजेक्ट बना रहा है

जमीन बेचने पर मिली रकम,टैक्स फ्री है?

निवेशक को जवाब

जमीन प्राइवेट बिल्डर को होटल के लिए,तो टैक्स छूट नहीं

कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि खरीद सकते हैं

फ्लैट या मकान खरीदकर,54(F)में छूट ले सकते हैं

कानपुर से एक निवेशक

मेरे पिताजी और बड़ी बहन का देहांत हो गया है

बहन के बच्चे,मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं?

निवेशक को जवाब

बहन की मृत्यु के बाद,बच्चे नाना की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं

बहन के बच्चे,अपनी मां के हिस्से को मांग सकते हैं

हिन्दू सक्सेशन एक्ट में नियमों का उल्लेख

1 सितंबर 2005,के बाद बेटियां पिता की संपत्ति में बराबर की हकदाकर

कोलकाता से एक निवेशक

गरीब बच्चों के लिए सामाजिक संस्था चलाते हैं

क्या संस्था का हिसाब-किताब IT विभाग को देना होता है?

CBDT ने 10 अगस्त 2022 को जारी किया सर्कुलर

हर सामाजिक संस्था को 10 साल के बही खाते रखना जरूरी

नई दिल्ली से एक निवेशक

फॉर्म 16 में आय 14 लाख के बजाय 22 लाख है

AIS में भी 22 लाख आय ही दिखा रहा है

फॉर्म 26AS में 14 लाख आय दिखा रहा है

फॉर्म 16 और AIS में मिसमैच है, रिटर्न कैसे भरूं?

निवेशक को जवाब

फार्म 16 और AIS में मिसमैच की जानकारी अपने ऑफिस को दें

सैलेरी स्लिप के अनुसार ITR भर दीजिए

अपने ऑफिस को AIS में सही आय देने के लिए कहें

लेट रिटर्न भरने पर अब जुर्माना देना होगा.