फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने कोरोना वायरस (Coronavirus) Lockdown बढ़ने के मद्देनजर Motor Vehicle इंश्‍योरेंस और Health Insurance का प्रीमियम चुकाने में बड़ी राहत दी है. अगर आपके प्रीमियम जमा करने की मियाद Lockdown पीरियड में खत्‍म हो रही थी तो सरकार ने उसे आगे बढ़ाकर 15 मई कर दी है.

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बता दें कि सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जिन लोगों का प्रीमियम जमा करने का समय था वे अब बाद में भी प्रीमियम जमा कर पाएंगे. पहले इस तारीख को 21 अप्रैल तक बढ़ाया गया था.

समाचार एजेंसी ANI ने Tweet किया है कि 25 मार्च से 3 मई के बीच पड़ने वाली प्रीमियम डेट में राहत दी गई है. अब ऐसे पॉलिसी होल्‍डर 15 मई तक अपना प्रीमियम भर सकते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद लागू होने वाला दिशा निर्देश जारी कर दिया है. इसके मुताबिक कई क्षेत्रों में रियायत दी गई है. दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गयी है. ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आती हो. जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकोनामिक जोन (SEZ) भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा.

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इस बीच, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि रबी फसलों की कटाई में पुलिस किसानों को परेशान न करे. सुप्रीम कोर्ट ने रबी फसलों की कटाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड किया जिसमें केंद्र ने कहा कि रबी फसलों की कटाई से जुड़े कार्य किसान और खेतिहर मजदूर कर पाएं इसकी व्यापक छूट देने के उपाय किए जाएंगे.

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो.