ड्यू डेट के 30 दिन बाद भी भर सकेंगे Life Insurance का प्रीमियम, IRDAI ने बढ़ाई डेडलाइन
कोरोना वायरस (Coronavirus) की आफत के बीच IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने बड़ी राहत प्रदान की है. यानि अगर आपने अपने Life Insurance का ड्यू प्रीमियम नहीं भरा है तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा.
कोरोना वायरस (Coronavirus) की आफत के बीच IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने बड़ी राहत प्रदान की है. यानि अगर आपने अपने Life Insurance का ड्यू प्रीमियम नहीं भरा है तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा. IRDAI ने तमाम बीमा कंपनियों से कहा कि वह पॉलिसी रिन्यूवल की तारीख 1 महीने बढ़ा दे. इसके साथ ही LIC ने प्रीमियम भरने की तारीख 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है.
IRDAI के लेटर के मुताबिक मेडिक्लेम (Mediclaim) या हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पॉलिसी रिन्यूवल के मामले में बीमा कंपनियां 30 दिन तक लेट फीस माफ कर सकती हैं. साथ ही इससे पॉलिसी ब्रेक भी नहीं होगी. बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वे पॉलिसी धारक को समय रहते ही इसके बारे में बता दें.
इससे पहले IRDAI ने बीमा कंपनियों (Insurance Companies) से ऐसी पॉलिसियां लाने को कहा था, जिनमें कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज का खर्च भी ‘कवर’ हो. दुनियाभर में कोरोना वायरस से हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं. जरूरत आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर (Health Insurance cover) उपलब्ध कराने के तहत बीमा कंपनियां विभिन्न उत्पादों से संबंधित बीमारियों के लिए उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं. इनमें मच्छरों आदि से होने वाली बीमारियां शामिल हैं. देश में कोरोना वायरस के 28 मामलों की पुष्टि हुई है.
बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस के इलाज से संबंधित दावों का तेजी से निपटान करें. IRDAI ने कहा कि जिन मामलों में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च कवर हो, बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि कोविड-19 (Covid 19) से संबंधित मामलों का तेजी से निपटान किया जाए.
बता दें कि इरडा ने पहले ही कंपनियों से कहा है कि वे हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल नहीं होने वाली बीमारियों के लिए कवर का प्रावधान करें. बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियां जैसे, घुटने की कैप रिप्लेसमेंट (Knee Replacement), मोतियाबिंद सर्जरी (Cataract), अल्जाइमर (Alzhiemer) और पार्किंसन्स (Parkinson) जैसे रोग, जिन्हें पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर रखा गया था, अब बीमा कंपनी द्वारा कवर किया जाएगा.
इरडा ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अक्टूबर, 2019 से बदलावों को लागू करने और 1 अक्टूबर 2020 तक मौजूदा उत्पादों में सुझाए गए बदलावों को अपडेट करने का निर्देश दिया है.
कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए देश के अधिकांश शहरों में लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने निजी और सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों की सुधि ली है. केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों की कंपनियों से कहा है वे इस संकट की घड़ी में कर्मचारियों की न ही छंटनी करें और न ही उनका वेतन काटें.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव हीरालाल समरिया ने इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही बिजनेस समुदाय और उच्च आय वर्ग के लोगों से भी इस तरह की अपील कर चुके हैं.