देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की स्‍कीम्‍स ऑफर करती है. एलआईसी की ज्‍यादातर स्‍कीम्‍स लंबे समय की होती हैं. इसमें मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना प्रीमियम जमा करने के ऑप्‍शन दिए जाते हैं. सालाना प्रीमियम ज्‍यादा हो जाता है. कई बार अकाउंट होल्डर्स तमाम समस्‍याओं के कारण प्रीमियम जमा नहीं कर पाते और पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं करते. ऐसे में उनका पैसा एलआईसी के पास ही पड़ा रहता है. एक निश्चित समय तक क्‍लेम न करने पर इसे अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट मान लिया जाता है. 

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इसके अलावा अगर किसी पॉलिसीधारक की किसी कारणवश मौत हो जाए और उसका नॉमिनी रकम को सालों तक क्‍लेम भी न करे, तो ये रकम भी एक निश्चित समय के बाद अनक्‍लेम्‍ड मान ली जाती है. बैंक की तरह एलआईसी के पास भी Unclaimed Amount के नाम पर करोड़ों का अमाउंट पड़ा है. इसका कोई दावेदार नहीं है. अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई पैसा बकाया है, लेकिन आपको उसकी सटीक जानकारी नहीं है तो चिंता की बात नहीं. एलआईसी पॉलिसीधारकों और उनके आश्रितों को ये सुविधा देता है कि वे आसानी से ऑनलाइन डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, प्रीमियम रिफंड या फिर किसी और प्रकार की अनक्लेम्ड राशि को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका.

ऐसे चेक करें Unclaimed Amount 

Unclaimed Amount चेक करने के लिए आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद सबसे नीचे आएं और वहां दिए गए विकल्‍पों के बीच Unclaimed Amounts of Policyholders पर जाएं और क्लिक करें. इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसीहोल्डर का नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड नंबर की जानकारी मांगी जाएगी. ये जानकारी देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अगर एलआईसी में आपका कोई पैसा है तो वह सबमिट पर क्लिक करते ही दिख जाएगा. इसके बाद आपको पैसा क्‍लेम करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

ऐसे क्‍लेम करें पैसा 

अगर आपको चेक करने पर बकाया राशि दिखती है तो आपको इसे क्‍लेम करने के लिए एलआईसी के ऑफिस में संपर्क करना होगा. इसके लिए आप पहले आवेदन करेंगे और इसी के साथ आपको केवाईसी देना होगा और मांगे गए दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. इसे जमा करने के बाद एलआईसी की ओर से बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में आपका पैसा पॉलिसी से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा.

ये हैं निर्देश

बता दें कि IRDAI का सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वे अपने पोर्टल पर बिना दावे के खाते और पैसे के बारे में पूरी जानकारी देंगी. 1000 रुपए या उससे अधिक का भी दावा हो तो उसकी पूरी जानकारी वेवसाइट पर देनी है. अगर दावा 10 साल पुराना भी है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में बिना दावे का पैसा ट्रांसफर किए जाने के 25 साल तक उसे क्लेम किया जा सकता है.